Pune Crime News: दोस्त के चेहरे पर केक लगाने दौड़ा टीनएजर, लोगों ने चोर समझकर जमकर धुन डाला

Pune Crime News: पुणे के बावधन इलाके में अपने दोस्त का जन्मदिन मना रहे एक युवक को चोर समझकर स्‍थानीय लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने लाठी-डंडों से युवक को जमकर पीटा। इससे युवक के सिर में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने तीन के खिलाफ विभिन्‍न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Pune News
जन्‍मदिन मना रहे युवक को चोर समझ लोगों ने पीटा   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • दोस्‍त का जन्‍मदिन मना रहे युवक को चोर समझकर पीटा
  • सिर में गंभीर चोट लगने से कराना पड़ा अस्‍पताल में दाखिल
  • पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच

Pune Crime News: पुणे के बावधन इलाके में अपने दोस्त का जन्मदिन मनाना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक अपने दोस्‍त के चेहरे पर केक लगाने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। इस दौरान वह श्रम शिविर के अंदर पहुंच गया। वहां पर उसे अपना दोस्‍त तो नहीं मिला, लेकिन वहां के लोगों ने युवक को चोर समझकर पकड़ लिया और जमकर पीटा। इस पिटाई में युवक को गंभीर चोटे आई, जिस वजह से उसे अस्‍पताल में दाखिला करना पड़ा।

पुणे पुलिस ने पीड़ित युवक की पहचान बावधान के श्रीराम कॉलोनी निवासी नितेश दीपक शेलार (19) के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि युवक के साथ मारपीट की यह घटना 25 जून की रात की है, लेकिन इस मामले में दीपक शेलार द्वारा हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी मंगलवार को दर्ज कराई गई।

लोगों ने कर दिया लाठी-डंडे से हमला

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार दीपक शेलार बावधान में गंगा लीजेंड सोसायटी के श्रमिक शिविर के पास अपने एक दोस्त का जन्मदिन मना रहा था। केक कटने के बाद वह उसे अपने दोस्त के चेहरे पर लगाने के लिए भागा। इस भाग दौड़ में दीपक अपने दोस्‍त के पीछे श्रम शिविर में प्रवेश कर गया। शिकायत में बताया गया कि वहां के लोगों ने दीपक को चोर समझकर उसे घेर लिया। वह जब तक लोगों को अपनी बात समझा पाता लोगों ने लाठी-डंडों से दीपक पर हमला कर दिया। इस हमले से दीपक के सिर में गंभीर चोटें आई। जिस वजह से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की जांच के लिए सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश खड़गे के नेतृत्व में हिंजेवाड़ी पुलिस की एक टीम का गठन किया गया है, जो इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर श्रम शिविर के तीन व्यक्तियों पर धारा 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अगली खबर