Dustbin Mandatory in Ranchi: रांची शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अब नगर निगम द्वारा सख्ती से जुर्माना वसूला जाएगा। मकान और प्रतिष्ठान के बाहर डस्टबिन नहीं रखने पर जुर्माना वसूला जाना है। निगम के अधिकारी के मुताबिक, मकान और दुकान के बाहर डस्टबीन नहीं रखे जाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें, नियम के मुताबिक शहर में गंदगी फैलाने पर 50 रुपए से लेकर 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच या पेशाब करना, कचरा फेंकना, आम रास्ते या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। ऐसे करने वालों पर दंड का प्रावधान है। नगर निगम के स्तर पर सभी मकानों एवं प्रतिष्ठानों में डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखने के लिए निर्देशित किया गया है।
नगर निगम के अधिकारी के मुताबिक, लोगों को अपने घर या प्रतिष्ठान का कूड़ा-कचरा निगम के कूड़ा उठाव वाहन में डालना है। वाहन के नहीं आने पर क्षेत्र के सार्वजनिक कचरा पेटी में ही कूड़ा डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है। निगम का कहना है कि, किसी भी हाल में सड़क पर कूड़ा नहीं फेंका जाना है।
नगर निगम के नियमों के मुताबिक, घर के बाहर आवश्यक क्षमता का ढक्कन वाला डस्टबिन नहीं रखने पर 75 रुपए जुर्माना लगेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा आवश्यक क्षमता का ढक्कन वाला डस्टबिन नहीं रखने पर 1000 रुपए, हलवाई, चाट, फास्ट फूड आदि का ठेला लगाने वाले सड़क पर कचरा फेंकेंगे तो 75 रुपए, स्कूटर या साइकिल रिपेयर शॉप द्वार ऑयल या पानी फैलाने पर 300 रुपए, ट्रैक्टरों से गोबर, कचरे आदि को ढोते समय गंदगी फैलाने पर 500 रुपए, सरकारी भवनों और चौक-चौराहों पर पोस्टर चिपकाने या स्लोगन लिखने पर 1500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
बिना सक्षम मंजूरी के सड़क काटने पर 2500 रुपए जुर्माना वसूला जाना है। मकान से गंदे पानी की निकासी सड़क पर किए जाने पर 2500 रुपए, मांस के दुकानदारों द्वारा सड़क पर गंदगी फैलाने पर 1500 रुपए, सड़क या मकान के सामने पालतू जानवारों द्वारा गंदगी फैलाने पर 250 रुपए जुर्माना लिया जाना है। शादी समारोह में आयोजन स्थल के बाहर कचरा डालने पर 2500 रुपए, अतिक्रमण कर भोजनालय या ढाबा चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।