Jharkhand Road Tax: झारखंड के वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, रोड टैक्स और दो साल का अर्थदंड सरकार ने किया माफ

Jharkhand Road Tax: सूबे का परिवहन विभाग लोगों को अब टैक्स माफी का तोहफा देने की तैयारी में है। गत कैबिनेट की बैठक में रोड टैक्स माफी के हुए निर्णय को अब लागू किया जा रहा है। रोड टैक्स माफ करने सहित जुर्माना राशि को निरस्त करने के लिए आगामी 15 जुलाई से अगस्त माह की 14 तारीख तक अप्लाई किया जा सकता है। 

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झारखंड में रोड टैक्स और 2 साल का अर्थदंड होगा माफ (प्रतीकात्मक तस्वीर)  |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • परिवहन विभाग लोगों को अब टैक्स माफी का तोहफा देने की तैयारी में
  • झारखंड में रोड टैक्स और दो साल का अर्थदंड होगा माफ
  • 15 जुलाई से अगस्त 14 तारीख तक किए जा सकेंगे आवेदन

Jharkhand Road Tax: झारखंड के वाहन धारकों को ये खबर राहत देने वाली है। सूबे का परिवहन विभाग लोगों को अब टैक्स माफी का तोहफा देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि, कोविड काल के दौरान जब सब कुछ थम गया था, तो उस समय वाहनों के पहिए भी जाम हो गए थे। इसे लेकर परिवहन विभाग का मानना है कि ऐसे समय में आमदनी के साधन बंद होने के कारण वाहनों का रोड टैक्स वसूलना न्याय संगत नहीं है।

इसी के चलते गत कैबिनेट की बैठक में रोड टैक्स माफी के हुए निर्णय को अब लागू किया जा रहा है। विभाग इसमें हुई देरी को लेकर आचार संहिता का हवाला दे रहा है। अब महकमे की ओर से इसे सार्वजनिक किया जा रहा है। विभाग की ओर से जारी विज्ञापनों में रोड टैक्स माफ करने सहित जुर्माना राशि को निरस्त करने के लिए आगामी 15 जुलाई से अगस्त माह की 14 तारीख तक अप्लाई किया जा सकता है। 

क्या कहते हैं परिवहन विभाग के नियम

परिवहन अधिकारियों के मुताबिक महकमे में किसी भी प्रकार के टैक्स जमा करवाने में देरी होने पर दो गुना पेनल्टी लगती है। अगर इसे छूट से जोड़ कर देखा जाए, तो वाहन मालिकों के लिए ये एक बड़ी राहत है। आपको बता दें कि टैक्स में छूट को लेकर बस मालिक व स्कूल बसों के संचालक लंबे समय से मांग कर रहे थे। विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर के वक्त प्रदेश में बसों के संचालन पर रोक लगा दी थी। इसी कड़ी में प्रदेश के परिवहन व यातायात मंत्री द्वारा वाहन मालिकों को रोड टैक्स में छूट देने की राहत का भरोसा दिलाया था। गौरतलब है कि परिवहन महकमे की ओर से वर्ष 2019 के अक्टूबर माह के बाद परमिट जारी नहीं हो सका था ऐसे सभी वाणिज्यिक वाहनों पर बकाया रोड टैक्स व जुर्माना नहीं लिया जाएगा। 


 

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