Ranchi Holding Tax: 12 मई से बदले नियम के साथ वसूला जाएगा होल्डिंग टैक्स, इतना प्रतिशत बढ़ सकता है टैक्स

Ranchi Holding Tax: राजधानी में 12 मई (गुरूवार) से होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा। नए नियम के तहत होल्डिंग टैक्स वसूला जाना है। इसके तहत आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के टैक्स में काफी बदलाव हुआ है।

so much tax will be charged on buildings in ranchi
रांची में भवनों पर लगेगा टैक्स (प्रतीकात्मक तस्वीर)  |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • रांची नगर निगम अब सर्कल रेट के आधार पर वसूलेगा टैक्स
  • आवासीय भवनों का टैक्स 15-25 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना
  • निगम ने टैक्स कलेक्टरों को दिलाया है प्रशिक्षण

Ranchi New Holding Tax: रांची में होल्डिंग टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 12 मई से होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू हो रही है। नगर निगम ने तय किया है कि, अब सर्किल रेट के आधार पर टैक्स की वसूली की जाएगी। इसके तहत आवासीय भवनों का टैक्स 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। व्यावसायिक भवनों का टैक्स डेढ़ से चार गुना तक बढ़ने की संभावना है। 

रांची नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि, टैक्स वसूली के लिए टैक्स कलेक्टरों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। बता दें, इससे पहले टैक्स वसूली एरिया रेंटल वैल्यू यानी सड़कों की चौड़ाई पर निर्भर करती थी। 

80 से 100 करोड़ हो सकती है टैक्स वसूली

रांची नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि, नए नियम के बाद नगर निगम हर साल 80 से 100 करोड़ रुपए टैक्स वसूली कर पाएगा। ज्यादा टैक्स वसूली होने से नगर निगम आत्मनिर्भर बनेगा, जिससे शहर के विकास के लिए नई-नई योजनाएं बनाई जा सकेंगी। अभी हर स्तर के विकास कार्य के लिए सरकार से फंड की मांग करनी पड़ती है।   

कैसे वसूला जाएगा टैक्स

नगर निगम के अधिकारी के मुताबिक, नया टैक्स सर्कल रेट पर वसूला जाना है। इसका मतलब है कि, यदि वार्ड नंबर एक कांके रोड के मेन रोड पर 1000 वर्ग फुट का कोई आवासीय भवन है। क्षेत्र का सर्कल रेट 3,336 रुपए प्रति वर्ग फुट है। मतलब उस भवन का कैपिटल वैल्यू 33.36 लाख रुपए हो जाएगा। अब इस भवन का होल्डिंग टैक्स 0.075 प्रतिशत होगा। यानी सालाना टैक्स 2,502 रुपए होगा। जबकि इसी रोड पर व्यवसायिक दुकान होने पर सर्कल रेट 4342 रुपए हो जाएगा। उस व्यवसायिक भवन की कैपिटल वैल्यू 43.42 लाख रुपए होगी। ऐसे में भवन का होल्डिंग टैक्स सालाना 6513 रुपए हो जाएगा। जबकि पुराने नियम के अनुसार, होल्डिंग टैक्स 4608 रुपए ही होता। 

इनसे 0.20 प्रतिशत वसूला जाएगा टैक्स

नए नियम के अनुसार, में जिस भवन का एरिया 25,000 वर्गफुट से अधिक है, उनसे 0.20 प्रतिशत टैक्स वसूला जाएगा। इसके तहत अंतर्गत होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और बैंक्वेट हॉल आएंगे।

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