Ranchi Commercial Vehicle: रांची में अब निजी वाहनों का नहीं कर सकेंगे व्यावसायिक उपयोग, जानें क्या है प्लान

Ranchi Commercial Vehicle: निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग को लेकर जिला परिवहन विभाग ने फिर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब फिर से सभी संस्थानों को नोटिस जारी कर निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग बंद करने के लिए कहा गया है। इस नोटिस के जारी होते ही जिले भर में हड़कंप मच गया है।

Ranchi Commercial Vehicle
रांची में अब निजी वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल पड़ेगा महंगा  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग से राजस्व का हो रहा बड़ा नुकसान
  • बिना परमिट, रोड टैक्स एवं फिटनेस की फीस बचाने के लिए नियमों का हो रहा उल्लंघन
  • हाल में डीटीओ ने जेएमएफ, होटवार को भेजा था नोटिस

Ranchi Commercial Vehicle: रांची जिला परिवहन कार्यालय ने निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग को बंद कराने पर जोर दिया है। इस नियम के उल्लंघन से राजस्व के हो रहे नुकसान को देखते हुए विभाग ने फिर सख्ती की है। जिला परिवहन कार्यालय ने वाहन मालिकों एवं उन संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया है, जो निजी वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। 

वाहन मालिक बिना परमिट, रोड टैक्स एवं फिटनेस की फीस बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसको देखते हुए परिवहन कार्यालय की ओर से कुछ संस्थानों को नोटिस जारी किया जा चुका है। इन संस्थानों में निजी वाहन का व्यावसायिक इस्तेमाल होते देखा गया है। 

इनको जारी हो चुका नोटिस

हालांकि जिला परिवहन कार्यालय से नोटिस जारी होने के बाद भी निजी वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल बंद नहीं हो रहा है। यह राजधानी में ही धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि हाल में जेएमएफ, होटवार को डीटीओ ने नोटिस जारी किया था। इनके अलावा कई विभागों को नोटिस जारी किया गया है।

कैसे हो रहा राजस्व का नुकसान

निजी वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल से राजस्व को हर महीने बड़ा नुकसान हो रहा है। मान लें आपने 7 से 8 लाख रुपए की कोई कार खरीदी है। इसके रजिस्ट्रेशन के समय आपने विभाग को निजी इस्तेमाल की जानकारी दी और 2 लाख रुपए में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अगर, आप व्यावसायिक इस्तेमाल बताते तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 2 लाख 20 हजार रुपए देने होते। यह शुल्क एक या दो साल के लिए ही होता है। इस अवधि के बाद वाहन मालिक को फिर यह शुल्क देना होता है।  

क्या हो सकती है कार्रवाई

नियम का उल्लघंन करने वाले वाहन मालिकों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। वाहन रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन 66/192 (ए) के तहत वाहन को जब्त कर कोर्ट में पेश करने का नियम है। कोर्ट द्वारा उस वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन अधिकारी भी जुर्माना कर सकता है। नियम के मुताबिक हर सीट पर तीन हजार रुपए से छह हजार रुपए तक की फाइन लगाई जा सकती है।  

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