Ranchi News: ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बड़ा बदलाव, अब नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिस के चक्‍कर, मिली यह सुविधा

Ranchi News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बार-बार डीटीओ कार्यालय के चक्‍कर लगाने से आम लोगों को राहत दी गई है। अब लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय जमा कराए गए दस्‍तावेज और खींची गई फोटो हर समय मान्‍य होगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय दोबारा यह प्रक्रिया नहीं दोहरानी पड़ेगी।

Driving License
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्‍कर   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब दो बार नहीं जमा कराने पड़ेंगे दस्‍तावेज
  • लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय जमा कराए गए दस्‍तावेज और फोटो होंगे मान्‍य
  • डीटीओ कार्यालय अगर 30 दिन से ज्‍यादा रूका आवेदन तो डीटीओ होंगे जिम्‍मेदार

Ranchi News: परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए बार-बार डीटीओ ऑफिस के चक्‍कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन विभाग के सचिव केके सोन ने वाहन टेस्ट में पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस देने के समय फिर से फोटोग्राफी व अन्य कार्यों कराने पर रोक लगा दी है। अब लर्निंग लाइसेंस लेने के समय आवेदक की ओर से जमा कराए गए दस्तावेज और डीटीओ कार्यालय द्वारा की गई फोटोग्राफी ही मान्‍य होगी।

परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि, अब वाहन टेस्ट में सफल होनेवाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले होने वाली फोटोग्राफी या किसी अन्य कार्य के लिए नहीं बुलाया जाए। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लंबित मामलों का निबटारा डाटा इनपुट के बाद किया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि, अगर कोई भी स्मार्ट कार्ड बिना एंट्री के डिस्पैच किया गया तो जिम्‍मेदारी अधिकारी व कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को उनके नाम के साथ यूजर आईडी तैयार करने को कहा गया है।

ऑफिसों में सुबह 11 से दो बजे तक का समय आम जन के लिए निर्धारित

परिवहन सचिव द्वारा जारी पत्र में कई अन्‍य अहम निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें सचिव ने  जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यप्रणाली में सुधार करने का निर्देश देते हुए कहा है कि, कार्यालय अवधि में प्रत्येक दिन आमजनों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक का समय निर्धारित किया जाए। इस दौरान आम जन को सुविधा देने के साथ उनकी समस्‍याओं का निवारण किया जाए। इसके अलावा अब डीटीओ व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को वाहन से संबंधित आवेदन को 30 दिन के अंदर निबटाना होगा। वहीं अगर कोई आवेदन 45 दिन से अधिक लंबित मिला तो डीटीओ पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी डीटीओ को स्मार्ट कार्ड को डिस्पैच से या आवेदक द्वारा स्वयं लेने का निर्देश दिया गया है।

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