लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नया नियम अनिवार्य, 1 जनवरी से होगा लागू

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नया नियम अनिवार्य कर दिया है।

Now from January 1 all calls from landline to mobile phones will have to dial zero before call numbers
लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नया नियम 
मुख्य बातें
  • ट्राई ने लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नया नियम बनाया है
  • ग्राहकों को 1 जनवरी से मोबाइल नंबर से पहले जीरो लगाना अनिवार्य होगा
  • दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है

नई दिल्ली : देशभर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को एक जनवरी से नंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’ लगाने की सिफारिश की थी। इससे दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी।

दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को जारी एक परिपत्र में कहा कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिशों को मान लिया गया है। इससे मोबाइल एवं लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। सर्कुलर के मुताबिक उक्त नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल करना होगा।

दूरसंचार विभाग ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शून्य डायल करने की सुविधा देनी होगी। यह सुविधा अभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है। दूरसंचार कंपनियों इस नयी व्यवस्था को अपनाने के लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया है। डायल करने के तरीके में इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर सृजित करने की सुविधा मिलेगी। यह भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।

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