ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए शख्स ने चार बार की एक ही लड़की से शादी और तीन बार दिया तलाक

छुट्टी लेने के लिए एक शख्स ने ऐसा नायाब तरीका खोजा कि जिससे हर कोई हैरान है। शख्स ने एक ही लड़की से 4 बार शादी की और तीन बार तलाक लिया ताकि छु्ट्टी ज्यादा मिल सके।

A Taiwanese man married the same woman four times and divorced her thrice to get extended paid leave
छुट्टी लेने के लिए शख्स ने 4 बार की शादी, तीन बार दिया तलाक 

नई दिल्ली: क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई शख्स अपनी छुट्टी के लिए कई बार शादी कर सकता है? यकीनन नहीं सुना होगा। हालांकि कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां लोग ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कई बार अपने परिवार के जिंदा सदस्य को ही मृत बता देते हैं। लेकिन यहां जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं वह थोड़ा हैरान करने वाला है। यहां एक शख्स ने अपनी पेड लीव बढ़ाने के लिए एक ही लड़की से चार बार शादी कर दी और तीन बाद तलाक दे दिया।

ताइवान  का है मामला

मामला ताइवान का है जहां एक शख्स ने 37 दिनों के अंदर एक ही लड़की से चार बार शादी की और 3 बार तलाक दे दिया। यह सब शख्स ने इसलिए किया तांकि वह पेड लीव (छुट्टी) को आगे बढ़ा सके। यह शख्स ताइपे के एक बैंक में क्लर्क के रूप में काम करता है। खबर के मुताबिक जब शख्स ने शादी के लिए छुट्टी मांगी तो केवल 8 दिनों की छुट्टी ही अप्रूव हुई। 6 अप्रैल, 2020 को उसकी शादी हो गई और कुछ दिनों बाद छुट्टियां खत्म हो गई।

एक ही लड़की से चार बार की शादी
इसके बाद शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और फिर उसे से शादी कर ली। इसके बाद उसने कानून और नियमों का हवाला देते हुए छुट्टी के लिए फिर से आवेदन कर लिया। उसने ऐसा लगातार चार बार किया और तीन बार तलाक दिया। इस तरह उसने चार शादियों के लिए कुछ 32 दिनों की छुट्टी ले ली। हालाँकि, चीजें वैसी नहीं चलीं जैसी शख्स ने योजना बनाई थी। बैंक ने पता लगाया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था और उसे अतिरिक्त पेड लीव देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट पहुंचा मामला

हालांकि एक्स्ट्रा पेड लीव के लिए इनकार किए जाने के बावजूद भी क्लर्क ने चार बार शादी और तीन बार तलाक लेने का फैसला किया। जब बैंक ने इंकार कर दिया तो शख्स ने नियोक्ता के खिलाफ ताइपे सिटी लेबर ब्यूरो में शिकायत दर्ज की और बैंक पर लेबर लीव रूल्स के अनुच्छेद 2 का पालन न करने और कानून तोड़ने का आरोप लगाया। कानून के अनुसार, कर्मचारियों को शादी होने पर 8 दिनों की पेड लीव मिलना अनिवार्य है। चूँकि क्लर्क ने 4 बार शादी की थी, इसलिए उसे 32 दिनों की पेड लीव मिलनी चाहिए थी

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