जल्दी खोलें PF अकाउंट, फ्री में मिलेगा 7 लाख का फायदा

Utility News
डिंपल अलावाधी
Updated May 20, 2022 | 17:22 IST

Employees Deposit Linked Insurance Scheme: सरकारी योजना के तहत 7 लाख रुपये क्लेम करने के लिए आपको ईडीएलआई फॉर्म 5IF (EDLI Form 5IF) जमा करना होगा। इसे आप ऑनलाइन epfindia.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

EPF subscribers can get benefit of upto Rs 7 lakh for free by EDLI insurance scheme
इस सरकारी स्कीम से आपको होगा 7 लाख का फायदा (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • फॉर्म 5IF को नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित करना होता है।
  • ईपीएफओ मेंबर बनने के बाद ही आप ईडीएलआई योजना के लाभ उठा सकते हैं।
  • इसके तहत मिलने वाला लाभ नि:शुल्क है।

Employees Deposit Linked Insurance Scheme: अगर आप भी सात लाख रुपये का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PF Account) खोल लें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड कर्मचारियों को कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत फ्री में इंश्योरेंस कवर प्रदान कर रहा है। 

क्या है ईडीएलआई स्कीम?
ईडीएलआई मुख्य रूप से डेथ इंश्योरेंस कवर है। इसके तहत बीमित व्यक्ति के रजिस्टर्ड नॉमिनी को सर्विस की अवधि के दौरान बीमित कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में एकमुश्त भुगतान किया जाता है। सरकार की ईडीएलआई इंश्योरेंस योजना के तहत न्यूनतम एकमुश्त भुगतान 2 लाख रुपये है । इसके तहत ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।

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कैसे काम करती है ईडीएलआई स्कीम?
भुगतान की राशि की गणना सैलरी के आधार पर की जाती है। अगर कर्मचारी का एक साल का औसत वेतन 15,000 रुपये है, तो इसे 30 से गुणा किया जाता है, यानी 15,000x30, जो 4.5 लाख रुपये हुआ । यह राशि नॉमिनी को दी जाती है। इसके अलावा नॉमिनी को 2.5 लाख रुपये का बोनस पेमेंट भी किया जाता है। इस तरह कुल रकम बढ़कर 7 लाख रुपये हो जाती है।

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उल्लेखनीय है कि EDLI स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत रजिस्टर्ड सभी कंपनियों पर लागू होती है। ईडीएलआई योजना ईपीएफ योजना और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के साथ काम करती है। ईडीएलआई स्कीम के तहत फ्री में 7 लाख के इंश्योरेंस कवर के लिए आपको अपने नियोक्ताओं के साथ नॉमिनी को रजिस्टर करना होगा।अगर कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो परिवार के सदस्य और कानूनी उत्तराधिकारी इसके हकदार हैं।

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