क्या बढ़ेगी ITR फाइल करने की डेडलाइन? राजस्व सचिव ने दिया जवाब

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डिंपल अलावाधी
Updated Jul 22, 2022 | 16:36 IST

ITR Filing Online 2021-22 on eportal.incometax.gov.in: सरकार आयकर रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है इसलिए नुकसान से बचने के लिए समय पर रिटर्न फाइल कर लें।

Govt not considering to extend income tax return filing deadline
आगे नहीं बढ़ेगी ITR की डेडलाइन, समय पर करें फाइल (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक ITR फाइल कर लें।
  • आखिरी समय में हड़बड़ी से बचने के लिए जल्दी आईटीआर फाइल कर लें।
  • आईटीआर दाखिल नहीं करने से असेसी रिफंड के लिए पात्र नहीं होगा।

ITR Filing Online 2021-22: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है और अभी भी कई करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की घोषणा करेगी। हालांकि, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा (ITR Deadline) बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।

50 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नहीं फाइल किया ITR
हाल के एक सर्वे से पता चला है कि 50 फीसदी से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है और 37 फीसदी टैक्सपेयर्स ने कहा है कि 31 जुलाई की समय सीमा तक ऐसा करना मुश्किल है। आयकर विभाग के एक ट्वीट के अनुसार, आयकर ई-फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 2 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न जमा किए जा चुके हैं।

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पिछले वित्त वर्ष में दाखिल किए गए थे इतने रिटर्न
राजस्व सचिव ने कहा कि लोगों को लगा कि अब डेडलाइन को आगे बढ़ाना रूटीन बन गया है। ऐसे में वे शुरुआत में रिटर्न दाखिल करने में देर कर रहे थे लेकिन अब दैनिक आधार पर हमें 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहे हैं। यह आंकड़ा 25 लाख से 30 लाख रिटर्न तक जाएगा। पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में 31 दिसंबर 2021 की विस्तारित देय तारीख तक लगभग 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।

उन्होंने कहा कि पिछली बार 9 से 10 फीसदी टैक्सपेयर्स ने आखिरी दिन आईटीआर फाइल किया था। पिछली बार अंतिम तिथि पर 50 लाख से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए थे। इस बार आखिरी दिन 1 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा सकते हैं।

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