ITR Filing में कर दी है गलती तो ऐसे भरें रिवाइज्ड ITR, ये है आखिरी तारीख

Utility News
डिंपल अलावाधी
Updated Aug 24, 2022 | 16:18 IST

Revised ITR Filing: कोई भी टैक्सपेयर कितनी भी बार रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि, इस सुविधा के दुरुपयोग से बचना चाहिए।

How to file revised ITR know What is revised ITR
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में हो गई है गलती, तो न लें टेंशन  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने के बाद यह भी सुनिश्चित करें कि आपने इसे वेरिफाई कर लिया है।
  • आयकर विभाग आपके संशोधित टैक्स रिटर्न को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक इसे सत्यापित न किया हो।
  • इसे वेरिफाई करने के लिए आपके पास छह तरीके उपलब्ध हैं।

ITR Filing: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। संभावना है कि कई टैक्सपेयर्स ने आईटीआर दाखिल करने में कुछ गलतियां कर दी हों। गलत बैंक अकाउंट नंबर से लेकर गलत ब्याज आय घोषित करने तक, टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइलिंग में कई गलतियां कर सकते हैं। ऐसे मामलों में आपको चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि आयकर कानून टैक्सपेयर्स को ऐसी त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देता है। 

दाखिल कर सकते हैं रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न (Revised Income Tax Return) दाखिल करके अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति देती है। अगर कोई व्यक्ति अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद किसी भी गलत जानकारी को सही करना चाहता है, तो वह एक संशोधित रिटर्न पेश कर सकता है।

ITR Refund Status Online: कब तक मिलेगा आईटीआर रिफंड? ऐसे चेक करें स्टेटस

क्या है रिवाइज्ड रिटर्न? (What is revised ITR)
एक संशोधित आईटीआर रिटर्न टैक्सपेयर्स को अपने मूल रिटर्न दाखिल करते समय की गई त्रुटि को ठीक करने की अनुमति देता है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का मतलब है फिर से रिटर्न फाइल करना, लेकिन इस बार सही जानकारी के साथ। ध्यान रहे कि संशोधित रिटर्न दाखिल करते समय आपको मूल रिटर्न की जानकारी भी दर्ज करनी होगी।

कौन फाइल कर सकता है संशोधित रिटर्न?
हर एक असेसी, जिसने अपना आईटीआर दाखिल किया है, वह टैक्स विभाग को सही जानकारी प्रदान करने के लिए धारा 139(5) के तहत इसे संशोधित करने का हकदार है। देर से आईटीआर यानी बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स भी संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

ITR Verification: बिना वेरिफिकेशन के खारिज हो जाएगा रिटर्न, इन तरीकों से पूरा करें पेंडिंग काम

रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख
केंद्रीय बजट 2021 में संशोधित आईटीआर दाखिल करने के समय को तीन महीने कम कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2019-20 तक, एक व्यक्ति को रिलेटेड आकलन वर्ष के 31 मार्च तक आईटीआर दाखिल करने की अनुमति थी। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 से संशोधित आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख रिलेटेड आकलन वर्ष की 31 दिसंबर है। इसलिए, वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है।

कैसे फाइल करें रिवाइज्ड आईटीआर? (How to file revised ITR)
रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस मूल आईटीआर दाखिल करने जैसा ही है। लिर्फ करदाता को इसे आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत दाखिल करना होता है। उन्हें 'रिटर्न फाइलिंग अंडर' कॉलम में 'रिवाइज्ड u/s 139(5)' का विकल्प चुनना होगा।

अगली खबर