ITR Filing: छोटी सी गलती भी पड़ेगी महंगी, सही फॉर्म का चयन करना है बेहद जरूरी

Utility News
डिंपल अलावाधी
Updated Jul 28, 2022 | 13:07 IST

ITR Filing Online 2021-22 on eportal.incometax.gov.in: पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने कहा था कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे समय पर फाइल करना ही बेहतर है, वरना आपको नुकसान हो सकता है।

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छोटी गलती भी पड़ेगी महंगी, सही ITR फॉर्म का करें चयन 
मुख्य बातें
  • 31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करना विलंबित आईटीआर के रूप में माना जाएगा।
  • देर से फाइलिंग करने पर टैक्सपेयर्स पर लेट फाइन लगता है।
  • देर से आईटीआर फाइल करने से पहले आपको लेट फीस जमा करनी होगी।

ITR Filing Online 2021-22: वित्त वर्ष 2021-22 या AY 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। यह समय सीमा उन टैक्सपेयर्स के लिए लागू है जिनके अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है। आयकर विभाग अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट, ईमेल और एसएमएस के जरिए करदाताओं को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख के बारे में याद दिलाता रहा है।

अब तक फाइल हुए कितने रिटर्न?
आयकर विभाग के एक ट्वीट के अनुसार, '26 जुलाई, 2022 तक आकलन वर्ष 2022-23 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3.4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दर्ज किए गए हैं। 26 जुलाई के दिन करीब 30 लाख इंनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो जुर्माने से बचने के लिए यह काम अभी पूरा करें। अन्य जानकारी के लिए Income Tax Portal पर जाएं।'

जानें देर से ITR फाइल करने पर कितना लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा फॉर्म भरना है। अगर आपने गलत फॉर्म का चयन किया, तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाता है।

एप्लीकेबल आईटीआर फॉर्म
आईटीआर दाखिल करने के लिए सही आईटीआर फॉर्म (ITR form) का चयन करना महत्वपूर्ण है वरना रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाता है और कर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। सैलरी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, डिविडेंड, 5,000 रुपये तक की कृषि आय और आय के अन्य स्रोतों वाले लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर -1 (ITR-1) का उपयोग करना होता है।

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अगर आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है या करदाता की पूंजीगत लाभ या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों से आय है, तो करदाता को आईटीआर-2 (ITR-2) दाखिल करना होगा। वहीं जिनकी आय व्यवसाय या प्रोफेशन से है, उनके लिए ITR-3 और ITR-4 लागू होगा।

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