सुविधाः अब इस तरीके से भी Pension Scheme में कर सकेंगे अंशदान- PFRDA ने दी जानकारी

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Updated Aug 13, 2022 | 12:00 IST

New National Pension System Contribution Rule: पेंशन कोष नियामक ने कहा कि सुबह 9.30 बजे के पहले प्राप्त अंशदान को उसी दिन किया गया निवेश माना जाएगा।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।  |  तस्वीर साभार: BCCL

New National Pension System Contribution Rule: पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए की दो पेंशन योजनाओं के अंशधारक अब यूपीआई के जरिये भी अपना अंशदान कर पाएंगे।

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी। अभी तक राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के खाताधारक अपने स्वैच्छिक अंशदान को आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस का इस्तेमाल कर नेटबैंकिंग खाते के जरिये सीधे भेज सकते थे। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।

पीएफआरडीए ने कहा, "अब अंशदान जमा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए यूपीआई के माध्यम से भी राशि जमा की जा सकती है।"

एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है जबकि एपीवाई असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है।

पेंशन कोष नियामक ने कहा कि सुबह 9.30 बजे के पहले प्राप्त अंशदान को उसी दिन किया गया निवेश माना जाएगा जबकि उस समय के बाद मिलने वाली राशि की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी।

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