Varanasi coronavirus news: जिला प्रशासन के सख्त आदेश, अब सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें

कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने दुकानों को खोले जाने के संदर्भ में कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए हैं।

Varanasi coronavirus news: जिला प्रशासन के सख्त आदेश, अब सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें
वाराणसी में भी बढ़ रहे हैं कोरोना केस 

वाराणसी।  कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ते केस को देखते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा पारित किया हैं। जिला प्रशासन ने जिले में सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खोलने की निर्देश जारी किया है। 

 वाराणसी डीएम ने जारी किया परिपत्र। सभी को पालन करने के लिए सख्त कोविद प्रोटोकॉल।

  1.  मास्क पहनना और  सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना । 
  2.  दुकानें, मॉल में कोविद प्रोटोकॉल का पालन करना जिसमें मास्क और सेनिटेशन का उपयोग शामिल है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाली किसी भी दुकान / मॉल को सील कर दिया जाएगा।
  3.  कोविड प्रोटोकॉल सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट, रेस्तरां आदि पर लागू।
  4.  रात 9 बजे के बाद किसी भी दुकान को ना खोलने के आदेश। 
  5. मंदिरों में भक्त, आरती के लिए घाट आदि पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ साथ मास्क के इस्तेमाल पर जोर।


सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर खास ध्यान
जिले के  निजी चिकित्सालयों में मरीजों को बैठाने की व्यवस्था शारीरिक दूरी से की जाए। मरीजों को दूर-दूर ही रखा जाये। जनपद में ऑटो तथा ई-रिक्शा  के चालकों व उसमें बैठे सवारियों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किया जायेगा। इसके अलावा निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारियों को नहीं बिठाया जायेगा। अगर कोई नियम कानून की अनदेखी करते हुए मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।पंचायत निर्वाचन प्रकिया में मास्क व शारीरिक दूरी पालन ना करने वाले किसी भी शख्स को  मतगणना स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर खास ध्यान देने के निर्देश जारी किए गए हैं। 

Varanasi News in Hindi (वाराणसी समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।

अगली खबर