'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं...' अब सुप्रीम कोर्ट ने इसपर क्या कहा?

'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं...' अब सुप्रीम कोर्ट ने इसपर क्या कहा?

Ravi Vaish

Mar 28, 2025

​बलात्कार​

​​बलात्कार​​

बलात्कार या उसे करने का प्रयास करना भारत में गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है

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​ इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला​

​​ इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला​​

नाबालिग लड़की को लेकर किए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है

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​रेप अथवा रेप का प्रयास​

​​रेप अथवा रेप का प्रयास​​

जिसमें उसने कहा था कि 'एक किशोर लड़की की छाती पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचना की कोशिश करना' रेप अथवा रेप का प्रयास के अपराध में नहीं आता।

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​​'ऐसी टिप्पणी पूरी तरह से 'असंवेदनशील' ​​

'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए, कहा-'ऐसी टिप्पणी पूरी तरह से 'असंवेदनशील' है

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​यह एक गंभीर मामला है​

जस्टिस बीआई गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और यह फैसला सुनाने वाले जज की अंसवेदनशीलता को दर्शाता है

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​'उसकी संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है'​​

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हमें यह कहते हुए दुख होता है कि जिस जज ने भी यह फैसला सुनाया, यह पूरी तरह से उसकी संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है'

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​​इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था​​

गौरतलब है कि नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च को ये फैसला सुनाया था

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​​टिप्पणियों पर भी रोक लगाई है​​

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में की गईं टिप्पणियों पर भी रोक लगाई है

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​​ जवाब दाखिल करने के लिए कहा ​​

यही नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।




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