PF अकाउंट से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानें नियम और शर्ते

Mar 19, 2025

PF अकाउंट से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानें नियम और शर्ते

Vishal Mathel
पीएफ अकाउंट EPFO द्वारा रेग्युलेट होता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का योगदान होता है।

​पीएफ अकाउंट EPFO द्वारा रेग्युलेट होता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का योगदान होता है।​

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जरूरत पड़ने पर आप कुछ शर्तों के साथ पीएफ से आप पैसे निकाल सकते हैं।

​जरूरत पड़ने पर आप कुछ शर्तों के साथ पीएफ से आप पैसे निकाल सकते हैं। ​

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1 महीने बेरोजगारी पर 75% और 2 महीने बेरोजगारी पर पूरी राशि निकाली जा सकती है।

​1 महीने बेरोजगारी पर 75% और 2 महीने बेरोजगारी पर पूरी राशि निकाली जा सकती है।​

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​अकाउंट खुलने के 3 साल बाद पीएफ फंड का उपयोग घर खरीदने के लिए किया जा सकता है।​

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​होम लोन डाउन पेमेंट के लिए 90% तक निकासी की अनुमति है।​

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​रिटायरमेंट के बाद PF की निकासी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।​

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​अकाउंट खुलने के 5 साल के अंदर PF अकाउंट से पैसे निकालने पर टैक्स लगता है।​

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​50,000 रुपये से ज्यादा पैसे निकालने पर टीडीएस (TDS) काटा जाता है।​

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​रिटायरमेंट के समय अंतिम सेटलमेंट क्लेम किया जा सकता है।​

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​पैन कार्ड दिखाने पर टीडीएस 10% और नहीं दिखाने पर 30% लगता है।​

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