इमरान खान के दावे में विश्वसनीयता की कमी, सरकार गिराने के मामले में दावा

इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि इमरान खान के दावे में सच्चाई नहीं है।

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इमरान खान के दावे में विश्वसनीयता की कमी, सरकार गिराने का मामला 
मुख्य बातें
  • इमरान खान ने अपनी सरकार को गिराने में विदेशी साजिश बताया था
  • सीधे तौर पर अमेरिकी अधिकारी का नाम लिया था
  • अमेरिकी ने इस तरह के दावों को नकार दिया है

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पीछे किसी विदेशी साजिश का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। प्रधान मंत्री इमरान खान ने बार-बार दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने 7 मार्च को वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान से कहा था कि अगर इमरान खान सत्ता में रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए परिणाम होंगे। इमरान ने दावा किया कि यह खतरा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ हुआ और यह साबित कर दिया कि उनकी सरकार के खिलाफ विपक्ष का कदम पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का एक विदेशी प्रयास था।इमरान खान ने रविवार को दावा किया कि देश के सर्वोच्च सुरक्षा मंच राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने विदेशी साजिश के उनके दावों का समर्थन किया है।

अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के केंद्र में
​पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे बाहरी अनुमान था," इमरान खान ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर वोट देने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद अपने बनिगला आवास पर एक पार्टी की बैठक में कहा। उन्हें और प्रधान मंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह भेजी। इमरान ने कहा था कि "देश के सर्वोच्च सुरक्षा निकाय द्वारा साजिश की पुष्टि" करने के बाद अविश्वास की कार्यवाही अप्रासंगिक हो जाती है।

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डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को किया था खारिज
एनएससी ने अपनी 31 मार्च की बैठक के बाद जारी एक बयान में एक विदेशी देश के एक वरिष्ठ राजनयिक द्वारा गैर-राजनयिक भाषा के इस्तेमाल के बारे में चिंता व्यक्त की थी और सीमांकन जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी। नेशनल असेंबली के  के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने फैसले को सही ठहराने के लिए बयान का इस्तेमाल किया, जिसे संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत मतदान के लिए रखा जाना था। बता दें कि 3 अप्रैल को जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी तो उस दौरान कानून मंत्री फवाद चौधरी की तरफ से संविधान का हवाला देते हुए वोटिंग को खारिज करने की बात कही गई थी। डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ दो से तीन मिनट के अंदर कहा कि देश के साथ वफादारी का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया था।

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