लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को बीमार चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के वास्ते चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। साथ ही अदालत ने इमरान खान सरकार को शरीफ का नाम बिना किसी शर्त के उन लोगों की सूची से हटाने का आदेश दिया, जिनके विदेश जाने पर रोक है।
लाहौर हाई कोर्ट ने सरकार को झटका देने वाले अपने आदेश में यह भी कहा कि चिकित्सकों की सिफारिशों के आधार पर विदेश में रहने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
शरीफ (69) प्लेटलेट कम होने समेत स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जटिलताओं से जूझ रहे हैं। उनका इलाज फिलहाल लाहौर के पास उनके घर में चल रहा है जहां एक आईसीयू बनाया गया है।