लाइव टीवी

रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से लिए जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर CCPA गंभीर, DM को दिए ये निर्देश

कुंदन सिंह | Special Correspondent
Updated Jul 09, 2022 | 17:27 IST

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने जिला कलेक्टरों को सर्विस चार्ज को लेकर दिशा-निर्देशों को लागू करना करवाने का निर्देश दिया है।

Loading ...
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल रेस्टोरेंट पर अवैध सर्विस चार्ज को लेकर चिंता व्यक्त की (तस्वीर-istock)

होटल रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से लिया जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने जिला कलेक्टरों को सर्विस चार्ज के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को लागू करना करवाने का निर्देश दिया है। सर्विस चार्ज से संबंधित शिकायतें मिलने पर जिला कलेक्टर 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई हैं। सीसीपीए ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को तत्काल प्रभाव से लागू करवाने और इसके प्रचार की व्यवस्था करने के लिए लेटर लिखा है।  

राज्यों को भेजे गए लेटर में स्पष्ट किया गया है कि सर्विस चार्ज लगाना दिशानिर्देशों का उल्लंघन है और अन लॉ फूल ट्रेड प्रैक्टिस के कैटेगरी में आता है जो की कंज्यूमर राइट्स के उलंघन का मामला सामने आता है। निर्देश जारी करने के बाद कई उपभोक्ताओं ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल एक अप्रैल से 20 जून तक कि बात करे तो 537 शिकायते आई थी। जिनमें  होटल/रेस्तरां में सेवा शुल्क को अनिवार्य बनाना, सेवा शुल्क का भुगतान करने का विरोध करने पर उपभोक्ताओं को शर्मिंदा करना, किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क जोड़ना और उपभोक्ताओं से यह छिपाना शामिल है चार्ज ऑप्शनल है।

इसको  खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है।  इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल www.edaakhil.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।  इसके अलावा, उपभोक्ता सीसीपीए द्वारा जांच और उसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।  शिकायत सीसीपीए को com-ccpa@nic.in पर ई-मेल से भी भेजी जा सकती है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।