लाइव टीवी

सरकार का बड़ा फैसला: 156 देशों के नागरिकों के लिए e-Tourist Visa बहाल

Updated Mar 16, 2022 | 16:56 IST

e-Tourist Visa: केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिा है। सरकार ने 156 देशों के नागरिकों के लिए ई-पर्यटक वीजा फिर से बहाल कर दिया है।

Loading ...
सरकार का बड़ा फैसला: 156 देशों के नागरिकों के लिए e-Tourist Visa बहाल (Pic: iStock)

नई दिल्ली। भारत ने कोविड-19 महामारी के चलते दो साल तक स्थगित रखने के बाद 156 देशों के नागरिकों को दिए गए सभी वैध पांच वर्षीय ई-पर्यटक वीजा (e-tourist visa) और सभी देशों के नागरिकों को नियमित कागजी वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि वर्तमान में अमेरिका और जापान के नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध लंबी अवधि (10 वर्ष) के नियमित पर्यटक वीजा को बहाल कर दिया गया है। अमेरिकी और जापानी नागरिकों को नई लंबी अवधि (10 वर्ष) का पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा।

156 देशों के नागरिकों के लिए बहाल हुई सर्विस
एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि वर्तमान में पांच साल के लिए जारी वैध ई-पर्यटक वीजा, जिसे मार्च 2020 से निलंबित कर दिया गया था, को 156 देशों के नागरिकों के लिए बहाल कर दिया जाएगा।

इन 156 देशों के नागरिक भी वीजा नियमावली, 2019 के अनुसार नए ई-पर्यटक वीजा जारी करने के पात्र होंगे। पांच साल की वैधता के साथ सभी देशों के विदेशी नागरिकों को जारी वैध नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा जो मार्च 2020 से निलंबित थे, बहाल हो जाएंगे।

अधिकारी ने कहा कि पात्र देशों के नागरिकों को समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन पांच साल की वैधता तक का ताजा नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा। वर्तमान में वैध लंबी अवधि (10 वर्ष) का नियमित पर्यटक वीजा जो मार्च 2020 से निलंबित है, अमेरिका और जापान के नागरिकों के लिए बहाल हो जाएगा। अमेरिका और जापान के नागरिकों को ताजा लंबी अवधि (10 वर्ष) का पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा।

पर्यटक और ई-पर्यटक वीजा पर विदेशी नागरिक केवल निर्दिष्ट समुद्री आप्रवासन चेक पोस्ट (आईपी) या हवाई अड्डे के आईसीपी के माध्यम से उड़ानों से भारत में प्रवेश कर सकेंगे, जिसमें 'वंदे भारत मिशन' या 'एयर बबल' योजना के तहत या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) अथवा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त उड़ानें भी शामिल हैं।

अफगानिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होंगे ये निर्देश 
किसी भी स्थिति में, विदेशी नागरिकों को पर्यटक वीजा या ई-पर्यटक वीजा पर भूमि सीमा या नदी मार्ग से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि सरकारी निर्देश अफगानिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग निर्देशों द्वारा संचालित होते रहेंगे।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।