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PMJJBY : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नॉमनी कैसे कर सकते हैं क्लैम, कितने मिलेंगे पैसे

Updated May 31, 2021 | 13:41 IST

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के पॉलिसीधारक के नॉमनी यहां बताए गए तरीके से क्लैम कर सकते हैं और  बीमित राशि प्राप्त कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
मुख्य बातें
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक साल की जीवन बीमा पॉलिसी है
  • जीवन बीमा कवरेज 1 जून से 31 मई तक एक साल की अवधि के लिए होती है
  • इस योजना में 18 से 50 वर्ष के लोगों को प्रदान की जाती है

कोरोना वायरस महामारी की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो और वह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत इंश्योरेंस कराया हो तो पॉलिसी के तहत नॉमनी बीमित राशि के लिए क्लैम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी क्लैम तभी किया जा सकता है जब पॉलिसीधारक की मृत्यु के समय तक पॉलिसी प्रभावी थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक साल की जीवन बीमा पॉलिसी है जो किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मौत पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का भुगतान करती है। जीवन बीमा कवरेज 1 जून से 31 मई तक एक साल की अवधि के लिए है, और इसे हर साल रिन्यूअल किया जाता है। PMJJBY 18 से 50 वर्ष के बीच के उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनके पास आधार के प्राथमिक केवाईसी के साथ बैंक अकाउंट है और ऑटो-डेबिट की अनुमति देने के लिए सहमत हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में क्लैम कैसे करें?

PMJJY योजना के तहत क्लैम करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले नामांकित व्यक्ति को पहले नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद नामांकित व्यक्ति को उस बैंक ब्रांच में ठीक से भरा हुआ क्लैम फॉर्म जमा करना होगा जहां पॉलिसीधारक योजना में रजिस्टर्ड था। नामांकित व्यक्ति को बैंक को एक हस्ताक्षरित 'डिस्चार्ज रसीद' भी जमा करनी होगी। 'डिस्चार्ज रसीद' और 'क्लेम फॉर्म' दोनों को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी बैंक या अन्य मान्यता प्राप्त स्रोत, जैसे बीमा कंपनी की शाखाएं, अस्पताल, पीएचसी, बीसी, बीमा एजेंट आदि भी क्लैम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद नॉमनी को ठीक से भरा हुआ क्लैम फॉर्म, डिस्चार्ज रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, और अपने बैंक अकाउंट के रद्द किए गए चेक की एक फोटोकॉपी या बैंक खाते का डिटेल उस बैंक को जमा करना होगा जहां पॉलिसीधारक के पास बचत बैंक खाता था। जिसके जरिये उसे PMJJBY के तहत कवर किया गया था।

बैंक इस बात की जांच करेगा कि क्या व्यक्ति के लिए उसकी मृत्यु के दिन तक पॉलिसी कवर लागू था, अर्थात क्या उक्त कवर के लिए प्रीमियम काटा गया था । बैंक तब उनके रिकॉर्ड के खिलाफ क्लैम फॉर्म और नामांकित डिटेल की जांच करेगा। इसके बाद बैंक को बीमा कंपनी के अधिकृत कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:- 

  1. विधिवत भरा हुआ क्लैम फॉर्म
  2. मृत्यु प्रमाण पत्र
  3. डिस्चार्ज रसीद
  4. नॉमिनी के रद्द किए गए चेक की फोटोकॉपी

बीमा कंपनी को विधिवत भरे हुए क्लैम फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए बैंक को क्लैम दर्ज होने के दिन से 30 दिन लगेंगे। उसके बाद नॉमनी के अकाउंट में पैसा आएगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में कितना प्रीमियम है?

PMJJBY पॉलिसी के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपए है अगर आप जून और अगस्त के बीच पॉलिसी लेते हैं, जो पॉलिसी के तहत प्रत्येक साल कवरेज अवधि के 31 मई को या उससे पहले पॉलिसीधारक के बैंक खाते से एक किस्त ऑटो डेबिट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सितंबर और नवंबर के बीच नामांकन करता है, तो प्रीमियम 258 रुपए होता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यह 172 रुपए होता है और मार्च से मई के बीच यह 86 रुपए होता है।

एक जून को या उसके बाद बचत खाता खोलने वालों के लिए पॉलिसी के आवेदन की तारीख से शुरू होगा और अगले वर्ष के 31 मई को खत्म होगा। जब व्यक्ति 55 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तब कवर समाप्त कर दिया जाता है। प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त बैलेंस राशि होने पर अकाउंट बंद हो जाता है। अगर व्यक्ति अन्य बैंकों से बीमा प्राप्त करता है तो कवर 2 लाख रुपए तक सीमित है।

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