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RBI ने HDFC बैंक को डिजिटल पेमेंट, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोका

Updated Dec 03, 2020 | 12:16 IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक को डिजिटल बैंकिंग और नया क्रेडिट कार्ड जारी करने रोक दिया है।

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एचडीएफसी बैंक के डिजिटल गतिविधियों पर रोक
मुख्य बातें
  • आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को एक आदेश जारी किया है
  • बैंक के इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग/ पेमेंट बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है
  • एचडीएफसी बैंक ने कहा कि पिछले दो वर्षों में आईटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं

नई दिल्ली : प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उससे अपनी आगामी डिजिटल कारोबार गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को अस्थायी रूप से रोकने के लिए कहा है। केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी के डेटा सेंटर में पिछले महीने कामकाज प्रभावित होने के चलते यह आदेश दिया।

एचडीएफसी ने शेयर बाजार को बताया कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को दो दिसंबर 2020 को एक आदेश जारी किया है, जो पिछले दो वर्षों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग/ पेमेंट बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है, जिसमें हाल में 21 नवंबर 2020 को प्राइमरी डेटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली का बंद होना शामिल हैं।

एचडीएफसी बैंक ने कहा कि आरबीआई ने आदेश में बैंक को सलाह दी है कि वह अपने कार्यक्रम डिजिटल 2.0 और अन्य प्रस्तावित आईटी अनुप्रयोगों के तहत आगामी डिजिटल व्यापार विकास गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की सोर्सिंग को रोक दे। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि इसके साथ ही बैंक के निदेशक मंडल से कहा गया है कि वे कमियों की जांच करें और जवाबदेही तय करें।

एचडीएफसी बैंक ने कहा कि पिछले दो वर्षों में उसने अपने आईटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं और शेष काम को तेजी से पूरा करेगी। बैंक ने कहा है कि वह डिजिटल बैंकिंग चैनलों में हालिया परेशानियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है और उम्मीद जताई की उसके मौजूदा क्रेडिट कार्ड, डिजिटल बैंकिंग चैनलों और मौजूदा परिचालन पर ताजा नियामकीय फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक का मानना ​​है कि इन उपायों से उसके समग्र व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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