- चंडीगढ़ में शिवलिंग पर बीयर डालने के आरोप में दो युवक गिरफ्तार
- घटना का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार
- आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हिंदू संगठनों ने किया था विरोध प्रदर्शन
Chandigarh: चंडीगढ़ में शिवलिंग पर बीयर डालते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने रविवार को दोनों आरोपी युवकों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बाद में दोनों को आगे की जांच के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिनेश कुमार और नरेश कुमार के रूप में पहचाने गए दो आरोपी चंडीगढ़ के मनी माजरा की नई इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले हैं।
शिवलिंग पर बीयर डालने के आरोप में दो युवक गिरफ्तार
वीडियो में मुख्य आरोपी को पंचकूला में घग्गर नदी के पास एक शिवलिंग पर बीयर डालते देखा जा सकता है और उसका दोस्त उसी स्थान पर दूसरे शिवलिंग के पास बीयर पी रहा है। तीन दिन पहले वीडियो वायरल होने के बाद कई दक्षिणपंथी समूहों ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दोनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।
समूह के प्रतिनिधियों में से एक ने शुक्रवार को आईटी पार्क पुलिस स्टेशन में एक पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को अलग-अलग हिंदू संगठनों के सदस्य थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों की पहचान के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हिंदू संगठनों ने किया था विरोध प्रदर्शन
श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी ने भी एसपीएस सोंधी, डीएसपी, उत्तर-पूर्वी मंडल के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अशोक तिवारी ने धमकी दी थी कि अगर पुलिस 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है तो उसके संगठन के सदस्य नेशलन हाइवे को जाम कर देंगे।
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपी दिनेश और नरेश अनाज मंडी, सेक्टर 26 में काम करते हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे कुछ दिन पहले घग्गर नदी में घूमने गए थे। आरोपियों ने बताया कि नदी किनारे शिवलिंग के टूटे हुए टुकड़े मिलने पर उन्होंने शराब पी। उन्होंने उसे इकट्ठा किया और मस्ती के लिए उस पर बियर डाल दी। दोनों ने आगे दावा किया कि एक नाबालिग लड़का मौके पर मौजूद था और उन्होंने उसे अपने इस काम को रिकॉर्ड करने के लिए कहा। दिनेश और नरेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत गिरफ्तार किया गया है।