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जहांगीरपुरी : अगली सुनवाई तक अतिक्रमण नहीं हटाएगी एमसीडी, SC में है केस

Updated May 09, 2022 | 13:57 IST

jahangirpuri News : दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी अवैध निर्माण पर अभी कार्रवाई नहीं करेगी। एमसीडी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने के बाद ही अतिक्रमण हटाओ अभियान पर आगे बढ़ेगी। ऐसे में वहां यथा स्थिति बनी रहेगी। अगली सुनवाई कोर्ट की छुट्टियों के बाद होगी।  

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तस्वीर साभार:&nbspANI
जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी।

जहांगीरपुरी : दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी अवैध निर्माण पर अभी कार्रवाई नहीं करेगी। एमसीडी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने के बाद ही अतिक्रमण हटाओ अभियान पर आगे बढ़ेगी। ऐसे में वहां यथा स्थिति बनी रहेगी। अगली सुनवाई कोर्ट की छुट्टियों के बाद होगी। बता दें कि गत 20 अप्रैल को एमसीडी ने जहांगीरपुरी में अपना अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान में सड़क पर से अतिक्रमण हटाए गए। इस अभियान की चपेट में मस्जिद एवं मंदिर के वे हिस्से भी आए जिनका अवैध निर्माण हुआ था। हालांकि, यहां अतिक्रमण अभियान पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 

जहांगीरपुरी में हटाए गए अवैध निर्माण
सुनवाई के बाद कोर्ट ने एमसीडी एवं प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई रोकने का आदेश जारी किया लेकिन आदेश की कॉपी जब तक एमसीडी एवं पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचती तब तक अवैध निर्माण का काफी हिस्सा तोड़ा जा चुका था। अदालत के फैसले की कॉपी पहुंचने पर एमसीडी ने अपना अभियान रोक दिया। हालांकि, इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हुई।  

इससे पहले सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गत 21 अप्रैल को जहांगीरपुरी में दो सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया। 

धार्मिक जुलूस के दौरान 16 अप्रैल को हुई थी हिंसा
उत्तर नगर निगम ने कहा था कि वह जहांगीरपुरी में 20 और 21 अप्रैल अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाएगी। जहांगीरपुरी में ही एक धार्मिक शोभायात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। गत 16 अप्रैल को शोभायात्रा के दौरान दो समूहों में झड़प हो गई। यहां हुई हिंसा में एक नागरिक सहित आठ पुलिसकर्मी घायल हुए। इस जगह पर अभियान चलाने के लिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से 400 पुलिसकर्मियों की मांग की थी। हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में दो नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लिया गया।   

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