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दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले क्या है? जिसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने ACB कस्टडी में

Updated Sep 17, 2022 | 22:00 IST

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में घोटाले से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने उन्हें चार दिन के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
आप विधायक अमानतुल्लाह खान

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में घोटाले से जुड़े एक मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिन के लिए एंटी करप्शन ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया। स्पेशल जज विकास ढुल ने एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश दिया। जिसमें कहा गया था कि उसे गहन जांच के लिए विधायक खान से पूछताछ करने की जरूरत है। ACB ने खान की 14 दिन की हिरासत की मांग की थी। एफआईआर के मुताबिक शुक्रवार को छापे के दौरान एसीबी के एक अधिकारी के साथ हाथापाई की गई और थप्पड़ मारा गया। पूरी टीम के साथ हाथापाई की गई और हथियार बरामद किए गए। एसीबी ने शुक्रवार को खान के घरों और ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 

एसीबी ने कहा कि तलाशी के दौरान, एसीबी टीम पर खान के रिश्तेदारों और ओखला विधायक के जानने वाले अन्य लोगों ने उनके आवास के बाहर कथित रूप से हमला किया। ACB के सामने हामिद अली का खुलासा किया कि अमानतुल्लाह ने मेरे घर पिस्टल रखवाई थी। 12 लाख रुपए भी अमानतुल्लाह ने रखवाए। सारा लेन-देन अमानतुल्लाह के निर्देश पर होता था। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मुझे बिना वजह डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है।  आइए जानते हैं यह मामल है क्या?

क्या है दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले?

दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित गड़बड़ी के संबंध में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर के मुताबिक खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए सभी मानदंडों और सरकारी गाइडलाइन्स का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने स्पष्ट रूप से एक बयान दिया था और इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ एक ज्ञापन जारी किया था। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में विधायक खान ने भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के बीच वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर दिया था।

ACB ने दावा किया कि विधायक खान के 5 रिश्तेदार बोर्ड में नियुक्त किए गए थे। जबकि 22 ओखला से थे, जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि एक व्यक्ति जिसकी आय 4.32 लाख रुपए है, उसे 4 करोड़ रुपए नकद प्राप्त हो रहे हैं। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि विधायक खान ने वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल था। एसीबी ने गुरुवार को खान को 2020 में दर्ज भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था।

ओखला विधायक को शुक्रवार दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले, एसीबी ने उपराज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर मांग की थी कि खान को उनके खिलाफ एक मामले में गवाहों को धमकाने से जांच में बाधा डालने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटाया

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