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Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को दी जमानत

Updated Aug 23, 2022 | 16:48 IST

Money Laundering Case: इससे पहले इसी महीने 6 अगस्त को दिल्ली के मंत्री की पत्नी को अदालत ने ये कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी कि पूनम जैन, सुनील कुमार जैन और अजीत कुमार जैन को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पहले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी है।

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दिल्ली की अदालत ने मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को दी जमानत। (सांकेतिक फोटो)

Money Laundering Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को जमानत दे दी। इस बीच सत्येंद्र जैन ने भी मामले में एक नई जमानत याचिका दायर की है। अदालत उनकी जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी। मामले में सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन की जमानत याचिका पर भी 27 अगस्त को सुनवाई होगी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली जमानत 

इससे पहले इसी महीने 6 अगस्त को दिल्ली के मंत्री की पत्नी को अदालत ने ये कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी कि पूनम जैन, सुनील कुमार जैन और अजीत कुमार जैन को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पहले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी है। 

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अभी न्यायिक हिरासत में हैं सत्येंद्र जैन

चार्जशीट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 आरोपी, जिसमें चार प्राइवेट फर्म और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन समेत छह लोग आरोपी हैं। सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

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ईडी ने 6 जून को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर की गई अपनी दिनभर की छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से 2.85 करोड़ रुपए कैश और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त किए। साथ ही ईडी ने इन छापों के दौरान अलग-अलग आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे।

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