केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस-पेंशन) 1972 के नियमों के तहत कवर किए केंद्र सरकार के कमचारी और उसके बच्चों के दो फैमिली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन की राशि अधिकतम 1.25 लाख रुपए हो सकती है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम हैं जो उन शर्तों के तहत यह पेंशन दी जा सकती है। फरवरी 2021 में फैमिली पेंशन की ऊपरी सीमा को 45,000 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि फैमिली पेंशन के संबंध में एक दूरगामी सुधार में ऊपरी सीमा को 45,000 रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि यह कदम मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए जीवनयापन को आसान बनाएगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। मंत्री ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद दो फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होने पर स्वीकार्य राशि पर स्पष्टीकरण जारी किया है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों फैमिली पेंशन की राशि अब 1,25,000 रुपए प्रति माह तक सीमित कर दी जाएगी, जो कि पहले की सीमा से ढाई गुना अधिक है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 के उप-नियम (11) के अनुसार अगर पत्नी और पति दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के प्रावधानों के तहत उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे मृतक माता-पिता के बदले दो फैमिली पेंशन के लिए पात्र हैं। 7वीं सीपीसी सिफारिशों के लागू होने के बाद उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2,50,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, इसलिए सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 54 (11) में निर्धारित राशि को भी संशोधित कर 1,25,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। 2,50,000 रुपए का 50% और 75000 रुपये प्रति माह 2,50,000 रुपये का 30% है।
पहले ऐसे मामलों में दो फैमिली पेंशन की कुल राशि 45,000 रुपए प्रति माह और 27,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि उच्चतम वेतन को ध्यान में रखते हुए क्रमशः 50% और 30% की दर से निर्धारित की गई थी। छठे सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार अधिकतम 90,000 रुपए।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।