ITR फाइल नहीं किया? 1 जुलाई से चुकना पड़ सकता है दोगुना TDS

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को लेकर नई व्यवस्था तैयार की गई है। यह 1 जुलाई से लागू होगी। इसलिए रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले इसे जरूर जान लें।

Did not file ITR? TDS may have to be paid double from July 1
इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर नया नियम (तस्वीर-istock) 
मुख्य बातें
  • इनकम टैक्स विभाग ने धारा 206AB अैर 206CCA के क्रियान्वयन को लेकर सर्कुलर जारी किया है। 
  • पिछले दो वित्त वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले से ऊंची दर से टैक्स वसूला जाएगा।
  • इनकम टैक्स विभाग ने  विशिष्ट व्यक्तियों की लिस्ट भी तैयार कर ली है।

नई दिल्ली: वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। उनके ऊपर उच्च टीडीएस/टीसीएस दर लागू होगी यानी उन्हें TDS/TCS अधिक चुकाना पड़ेगा। इनकम टैक्स विभाग ने 21 जून को कहा कि उसने टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) काटने और टीसीएस (स्रोत पर टैक्स कलैक्शन) संग्रह करने वालों के लिए उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद की एक नई व्यवस्था तैयार की है, जिन पर 1 जुलाई से ऊंची दर से टैक्स वसूला जाएगा।

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि पिछले दो वित्त वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में स्रोत पर टैक्स कटौती और स्रोत पर टैक्स कलैक्शन अधिक रेट से होगा, जिन पर दो वर्षों में प्रत्येक में 50,000 रुपए या उससे अधिक टैक्स कटौती बनती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्कुलर टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में उच्च दर से टैक्स कटौती/संग्रह को लेकर धारा 206AB अैर 206CCA के क्रियान्वयन को लेकर सर्कुलर जारी किया।

इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 206AB के तहत, लगाया जाने वाला नया TDS दर उच्चतम होगा:-

- इनकम टैक्स अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुना होगा।
- लागू दरों की दुगनी दर।
- पांच प्रतिशत की दर से।

टीसीएस संग्रह के लिए, अधिनियम की धारा 206CCA के तहत दर इससे अधिक होगी। संबंधित अनुभाग में निर्दिष्ट दर से दोगुना या 5 प्रतिशत होगा।

इन मामलों में लागू नहीं होगा नया नियम

हालांकि, धारा 192A के तहत वेतन या भविष्य निधि से निकासी के लिए धारा 192 के तहत काटे गए TDS के लिए नई लागू धारा 206AB लागू नहीं होगी। धारा 194B या 194BB के तहत कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड, लॉटरी, पहेली या किसी अन्य गेम और घुड़दौड़ से जीतने पर TDS नए सेक्शन के दायरे में नहीं आएगा। यह धारा 194N के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद निकासी और धारा 194LBC के तहत प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के खिलाफ आय पर TDS के लिए लागू नहीं होगा।

इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि धारा 206AB और 206CCA के लिए अनुपालन जांच को लेकर नई व्यवस्था जारी की गई है। इससे स्रोत पर टैक्स काटने वाले तथा TCS संग्रहकर्ता के लिए अनुपालन बोझ कम होगा। CBDT ने कहा कि चूंकि TDS काटने वाले या TCS संग्रहकर्ता को व्यक्ति की पहचान को लेकर इस पर उचित ध्यान और कार्य करने की आवश्यकता होगी, अत: इससे उन पर अतिरिक्त अनुपालन बोझ पड़ सकता है। बोर्ड ने कहा कि नई व्यवस्था - धारा 206AB और 206CCA के लिए अनुपालन जांच - उन पर इस अनुपालन बोझ को कम करेगा। नई व्यवस्था के तहत TDS अथवा TCS संग्रहकर्ता को उस भुगतानकर्ता अथवा TCS देनदार का पैन प्रक्रिया में डालना है जिससे यह पता चल जायेगा कि वह विशिष्ट व्यक्ति है अथवा नहीं।

इनकम टैक्स विभाग ने 2021- 22 की शुरुआत में विशिष्ट व्यक्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है। यह लिस्ट तैयार करते समय 2018-19 और 2019- 20 को पिछले दो संबंधित वर्षों पर गौर किया गया है। इस लिस्ट में उन टैक्सपेयर्स के नाम हैं जिन्होंने आकलन वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं की है और इन दोनों वर्ष में प्रत्येक में उनका कुल TDS और TCS 50000 रुपए या इससे अधिक रहा है।

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