अगर ये वित्तीय लेनदेन नहीं हुए हैं पूरे तो कर लें पूरा, आज है मौजूदा वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन

बिजनेस
ललित राय
Updated Mar 31, 2021 | 13:10 IST

वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 31 मार्च आखिरी दिन है। अगर इस आखिरी दिन आप से किसी तरह की चूक हुई तो अनावश्यक जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

अगर ये वित्तीय लेनदेन नहीं हुए हैं पूरे तो कर लें पूरा, आज है मौजूदा वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन
रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है 

नई दिल्ली। मौजूदा वित्तीय वर्ष का 31 मार्च 2021 आखिरी दिन है। तमाम तरह के वित्तीय लेन देन संबंधित कागजी कामों को पूरा करने के लिए आखिरी दिन। इसका अर्थ यह है कि अगर आप वित्तीय लेन देन संबंझित कामों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको तरह तरह की पेनल्टी भरना पड़ सकता है। 

आज (31 मार्च) इन वित्तीय कार्यों को पूरा करें:

पैन-आधार जोड़ने की समय सीमा
कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण, सरकार ने आपके स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी थी। 31 मार्च तक इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक करना न भूलें।  यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा। मंगलवार को लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2021 में, सरकार ने एक संशोधन पेश किया है, जिसके तहत आधार के साथ पैन को न जोड़ने की सूरत में 1,000 रुपये तक की विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

वित्त विधेयक (लोकसभा) ने आधार संख्या को अंतर करने में डिफ़ॉल्ट के लिए एक शुल्क लगाने के लिए एक नई धारा 234H डाली है। यदि किसी व्यक्ति को अपने आधार को धारा 139 एए (2) के तहत जानकारी देने की आवश्यकता होती है और ऐसा व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है, तो वे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगा हालांकि पेनल्टी की रकम 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

संशोधित आईटीआर दाखिल 
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित या विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2021 तक का समय दिया है। यदि आप पहले की समय सीमा से चूक गए हैं, तो आपको 31 मार्च से पहले संशोधित आईटीआर दर्ज करना होगा। बाद में दाखिल करने पर 10,000 रुपये तक की देरी हो सकती है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये तक है तो आपको केवल 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा

कर-बचत उपकरणों में निवेश करें
यदि व्यक्ति या HUF करदाता वर्ष के अंत से पहले निर्दिष्ट उत्पादों में निवेश करता है या खर्च करता है तो धारा 80 सी में 1.50 लाख रुपये तक की कर छूट मिलती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, इस तरह के निवेश 31 मार्च, 2021 से पहले किए जाने हैं। यदि कोई इस तिथि को चूकता है, तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। यदि यह समय सीमा समाप्त हो जाती है तो आप वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित या बेल्ड आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। बिलेटेड आईटीआर 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले 10,000 रुपये के विलंब शुल्क के साथ जमा किया जाएगा।

LTC कैश वाउचर योजना
 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31 मार्च, 2021 तक अपनी छुट्टी यात्रा रियायत नकद वाउचर योजना (LTC) जमा करने की आवश्यकता है। उन्हें LTC योजना के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए सही प्रारूप भरने की आवश्यकता है।

विवाद से विश्वास

विवाह सेवा योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के तहत अतिरिक्त ब्याज के बिना कर के भुगतान की तारीख 30 अप्रैल, 2021 तक अपरिवर्तित रहती है। प्रत्यक्ष कर Tax विवद से विश्वास ’अधिनियम, 2020 को 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करने के साथ सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करना और करदाताओं को लाभ पहुंचाना था।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर