EPFO के मेंबर हैं तो EDLI Scheme के बारे में जान लें, फ्री में मिलेगा 7 लाख रुपये का बीमा

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Dec 06, 2021 | 11:12 IST

EDLI Scheme: एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के लिए कर्मचारी को कोई भी रकम नहीं देनी पड़ती है। यह इंश्योरेंस कवर सब्सक्राइबर को फ्री में मिलता है।

EDLI Insurance Scheme for EPFO subscribers
EPFO ग्राहकों को मुफ्त में मिलता है 7 लाख रुपये का लाभ, जानें कैसे (pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने खाताधारकों को लाइफ इंश्योरेंस का फायदा भी देता है।
  • एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Scheme) के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा सात लाख रुपये है।
  • इसके लिए कर्मचारी को किसी तरह का योगदान भी नहीं देना होता है। 

EDLI Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों खाताधारकों को कर्मचारी पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme, EPS) के अलावा लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) का फायदा भी देता है। ईपीएफओ के सभी सदस्य सेवानिवृत्ति (retirement) निधि निकाय की एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत 7 लाख रुपये के मुफ्त जीवन बीमा कवर के हकदार हैं। यह सरकारी योजना (Government Scheme) बेहद काम की है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्कीम में कर्मचारियों को किसी तरह का प्रीमियम भी नहीं देना होता है।

ईपीएफओ सदस्य के नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को सक्रिय सेवा के दौरान खाताधारक की मृत्यु के मामले में 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और मिस्लेनियस प्रॉविजन अधिनियम, 1976 के तहत ईपीएफओ खाताधारक स्वचालित रूप से ईडीएलआई बीमा के लिए नामांकित हो जाते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई प्रीमियम या अन्य औपचारिकताएं शामिल नहीं हैं। बीमा कवर का फैसला लाभार्थी द्वारा मृत्यु से पहले के 12 महीनों के दौरान प्राप्त वेतन पर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नियोक्ता 12 फीसदी का भुगतान करता है, जिसमें से 8.33 फीसदी पेंशन फंड (Pension Fund) में जाता है। नियोक्ता ईडीएलआई योजना में वेतन का 0.5 फीसदी भुगतान भी करता है।

EPFO-EDLI Scheme की खास बातें-

ज्यादा से ज्यादा कितना होगा लाभ?
सेवा के दौरान ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु के मामले में नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का मृत्यु लाभ होता है। पहले अधिकतम सम एश्योर्ड 6 लाख रुपये था, जिसे अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया था।

कम से कम कितना होगा लाभ?
ईपीएफ ग्राहक के कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति के लिए ईएलडीआई 1976 के तहत न्यूनतम सुनिश्चित लाभ 2.5 लाख रुपये है। बीमा राशि मृत्यु से पहले 12 महीनों के दौरान वेतन पर आधारित है।

सम एश्योर्ड की गणना कैसे की जाती है?
इस योजना के तहत दावा राशि पिछले 12 महीनों में औसत मासिक वेतन का 30 गुना है, जो अधिकतम 7 लाख रुपये है। औसत मासिक वेतन की गणना कर्मचारी के बेसिक + महंगाई भत्ते के रूप में की जाती है। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपये का बोनस भी लागू है। यदि नियोक्ता धारा 17 (2A) के तहत कर्मचारियों के लिए अधिक भुगतान वाली जीवन बीमा योजना लेता है तो वह योजना से बाहर निकल सकता है। 

क्या कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क है यह सुविधा?
ईपीएफओ सदस्य को दिया जा रहा यह जीवन बीमा लाभ पीएफ या ईपीएफ खाताधारकों के लिए नि:शुल्क है। उनके नियोक्ता 15,000 रुपये की सीमा तक मासिक वेतन का 0.50 फीसदी भुगतान करेंगे।

ऑटो-नामांकन
पीएफ या ईपीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो-नामांकन (Auto-enrolment) प्रावधान है। ईपीएफओ सदस्य या ग्राहक बनने के बाद ही वे ईडीएलआई योजना के लाभ के पात्र हो जाते हैं।

क्या है इसकी शर्त?
ईडीएलआई योजना का लाभ सीधे ईपीएफ या पीएफ खाताधारक के नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। ध्यान दें कि एक ईपीएफओ सदस्य ईडीएलआई योजना द्वारा तभी कवर किया जाता है, जब वह ईपीएफ का सक्रिय सदस्य होता है। ईपीएफ पंजीकृत कंपनी के साथ सेवा छोड़ने के बाद उसका परिवार या नॉमिनी इसका दावा नहीं कर सकता है। ईडीएलआई का लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है। ईडीएलआई के लिए नियोक्ता को अंशदान करना होता है और इसके लिए कर्मचारी के वेतन से कोई शुल्क नहीं काटा जा सकता है।

कैसे करें क्लेम?
क्लेम के लिए आपको फॉर्म-5 IF जमा करना होगा। इसे नियोक्ता सत्यापित करता है। इसके बाद ही आपको कवर का पैसा मिल सकता है। 
फॉर्म के लिए (फॉर्म-5 IF) पर क्लिक करें।

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