नई दिल्ली: कोरोनो वायरस के फैलने से सामाजिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो गईं। लॉकडाउन हुआ और सबकुछ ठप हो गया। नियमित रूप से और तय काम अटक गए। सब की डेडलाइन बढ़ा दी गई। इसी तरह पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई। वित्त मंत्रालय ने 10वीं बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई थी। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख अब 30 जून, 2020 है। नया पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड न केवल अनिवार्य है, बल्कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए भी आवश्यक है।
यदि यह डेडलाइन के भीतर आधार (Aadhaar) से नहीं जोड़ा जाता है, तो संभावना है कि आपका पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा "निष्क्रिय" घोषित किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि अब आप आईटीआर या बैंक खाते खोलने, पैमेंट करने में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। "इनऑपरेटिव" पैन का उपयोग करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है क्योंकि यह पैन के गैर-फर्निशिंग के समान होगा जो अधिनियम की धारा 139A, धारा 272B(1) के अनुसार अनिवार्य है। पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने की आवश्यकता अप्रवासी भारतीयों पर लागू नहीं होती है। हालांकि एक एनआरआई को कुछ वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार की आवश्यकता हो सकती है और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यदि आपके पास आधार है, तो आप इसे अपने पैन से जोड़ सकते हैं।
आयकर विभाग द्वारा जारी परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से 12 अंकों के आधार (Aadhaar) के साथ ऑनलाइन लिंक करना आसान है। कोई भी लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं। ये है फॉर्मेट:- UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> दो पहचान दस्तावेजों को लिंक करें। जो लोग पैन कार्ड को आधार के साथ ऑनलाइन लिंक करने में सहज नहीं हैं, वे इसे NSDL और UTITSL के पैन सर्विस केंद्रों के माध्यम से ऑफलाइन भी करा सकते हैं।
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