नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत में झटका, भारत प्रत्यर्पण को रोकने का आवेदन खारिज

भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन की अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है। अब उसे भारत लाया जाता है।

Shock to Nirav Modi in UK court, application to stop extradition to India rejected
नीरव मोदी  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • नीरव मोदी पर पीएनबी से 14000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है।
  • नीरव मोदी पीएनबी घोटाला के सामने आने से पहले की भाग गया था।
  • नीरव मोदी पर  धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है।

पीएनबी घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता हो गया है। क्योंकि ब्रिटेन की अदालत ने बुधवार (23 जून) को नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने के आवेदन को खारिज कर दिया है। नीरव ने इस आदेश के खिलाफ लंदन के हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट के जज ने अपील के लिए प्रस्तुत किए गए "कागजात पर" फैसला लिया और निर्धारित किया कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है। 

नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनपी) से दो अरब डॉलर (14000 करोड़ रुपए से अधिक) लोन लेने में धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले का आरोपी है। वह 2018 में घोटाले के सामने आने से कुछ महीने पहले देश से फरार हो गया था। सीबीआई ने नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी किया था। 

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर