इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घोषणा कर चुका है कि उसने फाइनेंसियल ईयर 2019-20 के लिए 30 नवंबर 2020 तक टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। सरकार चाहती है कि देश के वे सभी नागरिक जो प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं। वे अवश्य इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) दाखिल करें। यह विस्तार कोरोना वायरस महामारी के इन तनावपूर्ण समय में टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए दिया गया और इससे टैक्स अधिकारियों को भी सभी सेक्टर्स के लिए वैधानिक और रेगुलेटरी जरूरतों को सुनिश्चित करने में सुविधा मिलेगी।
आपको अपना आयकर रिटर्न (Income tax return) दाखिल करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। यह मात्र 15 मिनट का काम है। आइए जानते हैं कैसे करें खुद से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
अपने बैंक अकाउंट नंबर का उपयोग करते हुए
ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें, अपना बैंक खाता नंबर प्री वैलिडेट करें
ई-वेरिफाई लिंक पर जाएं, एक्लॉनेजमेंट नंबर दर्ज करें
बैंक खाता संख्या का उपयोग करके ई-वेरिफाई करने और ईवीसी जनरेट करने का विकल्प चयन करें। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईवीसी प्राप्त करेंगे अपने रिटर्न की पुष्टि करने के लिए इस कोड को पोर्टल पर इंटर करें।
अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए पोर्टल पर इस कोड को इंटर करें।
आधार-आधारित ओटीपी का उपयोग के जरिए
Incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर लॉग इन करें
बाएं ओर के मेनू पर 'ई-वेरीफाई रिटर्न' पर क्लिक करें
वेरीफाई करने के लिए आधार ओटीपी का उपयोग करके (केवल तभी जब आधार-पैन लिंकेज हो चुका हो) विकल्प का चयन करें
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट करें
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पोर्टल पर ओटीपी इंटर करें
नेट बैंकिंग के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी का उपयोग के जरिए
अगर आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ई-वेरीफिकेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत है तो आप अपने नेट बैंकिंग में लॉग इन कर 'e-verify' पर क्लिक कर सकते हैं। आपको ई-फाइलिंग पोर्टल के लिए निर्देशित किया जाएगा। 'My Account' विकल्प पर क्लिक करें और एक ईवीसी जनरेट होगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अपने रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए इसका उपयोग करें।
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