40 वर्षीय पिता ने रिश्ते को किया तार-तार, ढाई महीने की बेटी से किया बलात्कार

75-day-old girl raped by father: तमिलनाडु में 40 वर्षीय पिता ने ढाई महीने की बेटी को हवस का शिकार बना लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

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सांकेतिक फोटो 
मुख्य बातें
  • पिता ने ढाई महीने की मासूम से किया बलात्कार
  • पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है
  • आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया

नई दिल्ली: तमिलनाडु के इरोड जिले में रिश्ते को किया तार-तार करने देने वाली घटना सामने आई है। यहां 40 वर्षीय एक शख्स को अपनी ढाई महीने की मासूम बेटी से बलात्कार करने के आरोपी में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने वारदात को सोमवार को अंजाम दिया। आरोपी की पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने कई धारों में मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ने बेटी के साथ बलात्कार करने का गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी काफी दिनों से बच्ची को हवस का शिकार बनाने की जुगत में था।

काफी दिन से था फिराक में

बच्ची की मां के अनुसार, आरोपी ने दो सप्ताह पहले भी बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। सब-इंस्पेक्टर एस गजलक्ष्मी ने कहा, 'जब बच्ची की मां घर के बाहर थी तो आरोपी ने बलात्कार करने की कोशिश। बच्ची की मां अपराध से पहले घर आए गई और अपने पति को बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी।' हालांकि, आरोपी अपनी हरकत से बाज नहीं आया और लगातार घिनौनी करतूत को अंजाम देने की फिराक में रहा।  

पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि सोमवार को बच्ची को घर पर छोड़कर वह घर से बाहर गई थी। उसे कोई जरूरी काम था। महिला ने अपने पति को फिर चेतावनी दी कि वह बच्ची को हाथ नहीं लगाए। काम निपटाने के बाद जब वह घर वापस आई तो बच्ची की हालत देखकर वह दंग रह गई। महिला ने बताया कि पति ने ढाई महीने की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था और उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान देखे थे।

बच्ची की हालत स्थिर

महिला अपनी बेटी को आलमपलयमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे सलेम मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। बच्ची की हालत स्थिर फिलहाल स्थिर है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, 2012 (पॉक्सो ऐक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और उसे न्यायिक हिरासत के तहत जिला जेल में रख गया है।

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