पहले अस्मत लूटी और बाद में आरोपियों ने दिया जहर, पीड़ित की मां बोली- मेरी बेटी तो निर्दोष थी

क्राइम
ललित राय
Updated Apr 06, 2021 | 08:52 IST

यूपी के शाहजहांपुर से दिल तो झकझोर देने वाली घटना सामने आई। पीड़िता के साथ पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया गया बाद में आरोपियों ने जहर दी। वो पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है।

पहले अस्मत लूटी और बाद में आरोपियों ने दिया जहर, पीड़ित की मां बोली- मेरी बेटी तो निर्दोष थी
शाहजहांपुर की वारदात 
मुख्य बातें
  • यूपी के शाहजहांपुर में वारदात को अंजाम
  • आरोपियों ने पहले 17 साल की लड़की से रेप किया बाद में जहर दे दिया
  • अस्पताल में रेप पीड़ित ने ली अंतिम सांस

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल को झकझोंर देने वाली घटना सामने आई। आरोपियों ने एक लड़की के साथ ना सिर्फ रेप किया बल्कि जहर भी दे दिया। पुलिस के मुताबिक रविवार को गन्ने के खेत में एक किशोरी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया, उसे जहर दिया गया और छोड़ दिया गया।  17 वर्षीय पीड़ित लड़की ने सोमवार को एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। लड़की के परिवार का आरोप है उसके पड़ोसी ने जहर दिया था। कथित तौर पर लड़की शनिवार को लापता हो गई थी।  

किशोर के परिवार ने आरोपी के साथ उसके संबंधों का विरोध किया
पुलिस ने दावा किया कि लड़की और आरोपी एक रिश्ते में थे लेकिन उनके परिवार को यह मंजूर नहीं था। आरोपी, जो एक कॉलेज का छात्र है उसका कहना कुछ और ही है कि उसके मुताबिक लड़की के माता-पिता को वो रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने उसे जहर खिला दिया।हालांकि लड़की की मां ने कहा कि उसकी बेटी को आरोपी ने जहर दिया था। उसने कहा कि मेरी बेटी निर्दोष थी और युवक उसे अपने साथ ले गया। उसने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे जहर दे दिया। उसे दंड दिया जाना चाहिए। 

बलात्कार, हत्या की धारा को अभी तक एफआईआर में जोड़ा जाना
द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने कहा कि पुलिस ने रविवार को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, किशोरी का शव बरामद होने के बाद। एसएसपी ने कहा, "परिवार का आरोप है कि लड़की का बलात्कार किया गया था और उसके द्वारा जहर दिया गया था और हम शव परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम एफआईआर में बलात्कार और हत्या की धारा जोड़ देंगे अगर रिपोर्ट में इसका उल्लेख है।

आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धारा 363 (अपहरण), 366 (अपहरण, शादी के लिए मजबूर करने के लिए प्रेरित करना) और 328 (जहर के माध्यम से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया। किशोरी की ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है।

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