Love Jihad: अशोक निकला अफजल, शादी के दो साल बाद महिला को पता चली पति की सच्चाई

महिला के मुताबिक, उसे कभी इस बात का अहसास नहीं हुआ कि जिस पति को वह हिंदू समझ रही थी वह दरअसल मुस्लिम निकला। यूपी पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है।

Two years after wedding, woman accuses husband of forcefully converting her in Aligarh
अशोक निकला अफजल, शादी के दो साल बाद महिला को पता चली सच्चाई 
मुख्य बातें
  • दो साल बाद पूजा को पता चला की अशोक तो अफजल है
  • 25 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति और उसकी बहनों पर अब धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस दर्ज
  • दो साल पहले मंदिर में शादी कर नोएडा में रह रहा था कपल

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां महिला को शादी के दो साल बाद पति की हकीकत पता चली। अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।  खबर के मुताबिक, 23 वर्षीय पूजा सोनी छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। उसने कहा कि उसने मार्च 2019 में अशोक राजपूत नाम के व्यक्ति से दिल्ली में शादी की थी, जहां वह एक अस्पताल में काम करती है।

अशोक निकला अफजल

पूजा के मुताबिक शादी के बाद उसे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसका पति अशोक मुस्लिम है। इस दौरान पूजा की कभी ससुराल वालों से भी मुलाकात नहीं हुई। पूजा ने बताया, 'हमने एक मंदिर में शादी कर ली, और नोएडा में रहने लगे। इसके बाद मुझे कही अहसास नहीं हुआ कि पति मुस्लिम है।' पूजा के मुताबिक हकीकत से सामना तब हुआ मेरा पति मुझे मार्च के अंत में अपने गांव अलीगढ़ ले गया और मैं हैरान रह गई।

शिकायत में कही ये बाद
आईएएनएस के मुताबिक, पूजा ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा,  '22 मार्च को वह मुझे अलीगढ़ के रीत गांव में अपने घर ले गया। वहां मुझे पता चला कि उसका नाम अफजल खान था। मुझे 'नमाज' पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और मेरी प्रार्थना करने से रोका गया। 8 अप्रैल को, वे मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गए। फिर, उन्होंने मेरा नाम बदल दिया।' पूजा ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे मथुरा में उतार दिया।

पुलिस ने दर्ज किया केस
25 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति और उसकी बहनों पर अब धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। अलीगढ़ के  लोढ़ा पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभय कुमार शर्मा ने कहा, 'अशोक राजपूत उर्फ अफजल खान को उत्तर प्रदेश निषेध धर्म परिवर्तन अध्यादेश और आईपीसी की धारा 323 (स्वैच्छिक रूप से आहत) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।' 

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