गैर मर्द से सेक्स करने पर दी रूह कंपाने वाली सजा, महिला पर सबके सामने बरसाए कोड़े

शादी के इतर शारीरिक संबंध बनाने पर एक महिला को रूह कंपाने वाली सजा दी गई। महिला पर सार्वजनिक तौर पर सबके सामने कोड़े बरसाए गए।

women caned in Public
सार्वजनिक तौर पर महिला को पीटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • शादी से इतर सेक्स करने पर महिला को शरिया पुलिसकर्मी ने दी सजा
  • इंडोनेशिया में गैर मर्द से संबंध बनाने पर सबके सामने मारे गए कोड़े
  • रूह कंपाने वाली सजा के दौरान सफेद कपड़ों में घुटनों पर बैठी महिला

नई दिल्ली: आठ लोगों के साथ एक महिला को सबके सामने कोड़े मारने की एक घटना सामने आई है। इंडोनेशिया में महिला को शरिया कानून तोड़ने और नैतिकता का उल्लंघन करने को लेकर सजा दी गई। महिला सफेद कपड़ों में सार्वजनिक तौर अपने घुटनों पर बैठी नजर आई और पूरी तरह से महरून रंग के कपड़ों में ढकी एक महिला पुलिसकर्मी भी उसके साथ स्टेज पर मौजूद थी।

इंडोनेशिया में डिपार्टमेंट ऑफ क्राइम की रिपोर्ट के अनुसार पुलिसकर्मी की ओर से एक लंबी छड़ी सजा देने के लिए इस्तेमाल की गई और दोषियों को 25 से 45 बार डंडा मारने की सजा दी गई।

कथित तौर पर महिला के नैतिक आचारों का उल्लंघन करके शादी से इतर किसी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाने पर उसे यह सजा दी गई है। इस्लाम में यह काम शरिया कानून के खिलाफ है। महिला के बाद उसके साथ संबंध रखने वाले पुरुष को भी यही सजा दी गई। इंडोनेशिया के आचे प्रांत से यह मामला सामने आया है।

शरिया कानून में समलैंगिक संबंध, द्विलिंगी संबंध और शादी से इतर संबंध को शरिया कानून में अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। बीते सितंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया ने बाली की यात्रा करने वाले यात्रियों को इस कानून के बारे में आगाह किया था।

बाली द्वीप पर कठोर कानून: बाली इंडोनेशिया के कानून निर्माताओं के नियंत्रण में आता है और यहां लागू करने के लिए नए कठोर नैतिकता कानून सामने लाए गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने प्रतिक्रिया में अपने नागरिकों की यात्रा सलाह को अपडेट किया है, उन्हें चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगले सप्ताह कानूनी बदलाव पारित होने की उम्मीद है।

ऑस्ट्रेलिया के लोग छुट्टियों के दौरान बाली बड़ी संख्या में जाते हैं। बाली में कानून बदलने के बाद विवाहेतर सेक्स पर प्रतिबंध लगेगा, साथ ही समान यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, और गर्भनिरोधक और गर्भपात तक पहुंच को भी गंभीर तौर पर कम कर दिया जाएगा।


 

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