Assembly Elections: रैली-रोड शो पर प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा, 1000 लोगों की जनसभा की मिली अनुमति

चुनाव आयोग ने रोड शो, वाहन रैलियों और जुलूस पर प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। डोर-टू-डोर अभियान के लिए लोगों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी है। जनसभाओं के लिए आयोग ने लोगों की सीमा 500 से बढ़ाकर एक हजार की।

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चुनाव प्रचार 
मुख्य बातें
  • चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और जुलूस पर प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ाया
  • अब 20 लोग घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे
  • जनसभाओं में लोगों की सीमा 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी है

चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों-रोड शो पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने 1000 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली रैलियों की अनुमति दी है; इनडोर बैठकों में अधिकतम 500 लोग शामिल हो सकते हैं। डोर-टू-डोर अभियान के लिए बीस लोगों को अनुमति दी गई। आयोग ने अब राजनीतिक दलों के लिए इस हद तक छूट दी है कि वो अधिकतम 500 व्यक्तियों (मौजूदा 300 व्यक्तियों के बजाय) या हॉल की क्षमता का 50% या SDMA द्वारा निर्धारित सीमा की इनडोर बैठकें कर सकें।

कोविड​​​​-19 मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा के दौरान प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था।  

गत 22 जनवरी को हुई पिछली बैठक के दौरान आयोग ने पांचों राज्यों में प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर जारी प्रतिबंध को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में पहले दो चरणों में मतदान होने हैं, वहां अधिकतम 500 लोगों की उपस्थिति में जनसभा करने की अनुमति दी थी, साथ ही घर-घर जाकर प्रचार के नियमों में छूट दी थी। 

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