चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 5 चुनावी राज्यों में रैलियों-सभाओं पर बैन 31 जनवरी तक बढ़ा

चुनाव आयोग ने कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद शनिवार को एक अहम फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैलियों-सभाओं पर बैन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है।

Election Commission’s Ban On Rallies Extended Till January 31 With Relaxations For Phase 1 And 2
5 चुनावी राज्यों में रैलियों-सभाओं पर बैन 31 जनवरी तक बढ़ा  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  •  रैलियों और रोड शो पर बैन की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ी
  • चुनाव आयोग ने कोविड संक्रमण के चलते उठाया कदम
  • घर-घर प्रचार में 5 की जगह 10 लोग जा सकेंगे

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने चुनावी रैली और रोड शो पर पर लगी रोक को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पहले चरण के लिए 28 जनवरी से बैठक की इजाजत होगी जबकि दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से बैठक करने की मंजूरी दी है। वहीं डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 लोगों को इजाजत दी गई है जबकि पहले केवल पांच लोगों को इजाजत थी। 28 जनवरी से उम्मीदवार और पार्टियां बैठक कर सकेंगे।

डोर-टू-डोर कैंपेन में राहत

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को एक राहत दी है और उसके तहतने डोर-टू-डोर कैंपेन के दौरान अब पांच की जगह 10 लोग साथ जा सकेंगे। इंडोर में मीटिंग के लिए 500 या हॉल की क्षमता के अनुसार 50% तक की मंजूरी दी है लेकिन इसके लिए नियम तय हे जिसके तहत पहले जिला चुनाव आयोग से पहले इस संबंध में मंजूरी लेना अनिवार्य होगा और कोविड नियमों का पालन करना होगा। निर्वाचन आयोग फैसले पर पहुंचने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विशेषज्ञों, चुनाव वाले पांच राज्यों और संबंधित राज्यों के मु्ख्य निर्वाचन अधिकारियों से परामर्श करने के लिए डिजिटल बैठक की थी।

पहले 15 जनवरी तक जारी था प्रतिबंध

आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए, निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक भौतिक रैलियों, रोड और बाइक शो और इसी तरह के प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। आयोग ने 15 जनवरी को इन प्रतिबंधों की अवधि 22 जनवरी तक बढ़ा दी थी। हालांकि, उसने सभागार की 50 प्रतिशत क्षमता या अधिकतम 300 लोगों के साथ बैठक करने की राजनीतिक दलों को अनुमति दी थी।

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