सेलेब्स ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, मरजावां के डायरेक्टर बोले- मंदिर मस्जिद दोनों मिलेंगे

बॉलीवुड
Updated Nov 09, 2019 | 12:51 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Ayodhya Ram Janmbhoom Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले का बी टाउन के सेलेब्स ने भी स्वागत किया है। जानिए क्या बोलें सेलेब्स...

Supreme Court
Supreme Court 
मुख्य बातें
  • विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बी टाउन ने भी स्वागत किया है।
  • मरजावां के डायरेक्टर ने कहा- मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे।

मुंबई. अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का आदेश दिया है, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद बी टाउन और टीवी सेलेब्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है। 

मरजावां फिल्म के डायरेक्टर मिलन मिलाप जवेरी ने ट्वीट कर लिखा- मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे। गुजरेगा देश की जिस गली से, मदद मिलेगी हर किसी को, मांगो या अली से या बजरंग बली से! इस ट्वीट में रकुलप्रीत सिंह ने भी कमेंट किया।

फैशन फिल्म के डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने लिखा-  माननीय सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष फैसले का स्वागत करता हूं। आखिरकार लंबे समय से लंबित ये विवाद अब सुलझ गया है। तापसी पन्नू ने लिखा- हो गया। बस। अब?  

 


 

 


 

 

 

 

शोएब इब्राहिम ने किया ये ट्वीट 
सुसराल सिमर का एक्टर और बिग बॉस 11 की विनर दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। शोएब इब्राहिम     ने लिखा- मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगी। 

फरहान अख्तर ने ट्वीट किया- आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करें। चाहे ये आपके पक्ष में या विपक्ष में। हमारे देश को इस मुद्दे से आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने लिखा- भारत जीता।  

Ayodhya Verdict

 


 

 

 

 

ये हैं फैसले की बड़ी बातें 
अयोध्या टाइटल सूट केस में फैसले की सबसे बड़ी बात ये है कि 5-0 से ये फैसला सुनाया है। पांचों न्यायाधीशों ने माना कि सदियों से जिस आस्था और विश्वास की बात हिंदू पक्षकार करते रहे हैं वो वैधानिक तौर पर पुख्ता है।

 

 

 सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि विवादित जमीन पर 12 वीं सदी की संरचना थी। इसके अलावा एएसआई की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि बाबरी मस्जिद को खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। एएसआई की रिपोर्ट को झुठलाया नहीं जा सकता है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Entertainment News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर