अकबरुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना बीजेपी अध्‍यक्ष के खिलाफ केस दर्ज, भड़काऊ भाषण का है आरोप

देश
भाषा
Updated Nov 28, 2020 | 20:23 IST

भड़काऊ भाषण मामले में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

 अकबरुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना बीजेपी अध्‍यक्ष के खिलाफ केस दर्ज, भड़काऊ भाषण का है आरोप
अकबरुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना बीजेपी अध्‍यक्ष के खिलाफ केस दर्ज, भड़काऊ भाषण का है आरोप 

हैदराबाद : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया। ओवैसी पर पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव और तेदेपा संस्थापक एन टी रामा राव की समाधियों के बारे में टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया गया। ओवैसी की टिप्पणी का जवाब देने के लिए कुमार पर मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि इन दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया। ओवैसी ने 25 नवंबर को कहा था कि अगर जलाशयों के पास रहने वाले गरीब लोगों को हटाया जा सकता है तो क्या हुसैन सागर झील के किनारे स्थित पी वी नरसिंह राव और एन टी रामा राव की समाधियों को भी हटाया जाएगा। उनके इस बयान को सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति और भाजपा ने 'अनुचित' बताया था और माफी की मांग की थी।

क्‍या है मामला?

ओवैसी ने यहां बुधवार को एक जनसभा में कहा था कि जब हुसैन शाह वली द्वारा झील का निर्माण कराया गया था, तब इसका किनारा 4,700 एकड़ में फैला था लेकिन अब यह सिमट कर 700 एकड़ से भी कम रह गया है। उन्होंने कहा था कि झील के किनारे सड़क, दुकानें, लुंबिनी पार्क और दो नेताओं की समाधियां बन गई हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार ने अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर ओवैसी में दम है तो वह समाधियों को तोड़कर दिखाएं।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर