खबर आपके मतलब की, लॉकडाउन के बीच आज से यहां मिलेगी छूट, इन कार्यों की होगी इजाजत

देश
किशोर जोशी
Updated Apr 20, 2020 | 07:24 IST

Lockdown Relaxation List: देश में दूसरे चरण का लॉकडाउन जारी है लेकिन आज यानि 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों में छूट मिलेगी।

Covid-19 lockdown relaxation All you need to know about the list of activities allowed from Monday
लॉकडाउन: खबर आपके मतलब की, कल से इन गतिविधियों की होगी इजाजत 
मुख्य बातें
  • कोरोना संकट के बीच लोगों को हो रही दिक्कतें आज से हो सकती हैं कुछ हद तक कम
  • सरकार ने कुछ सेवाओं और कामकाज की 20 अप्रैल से अनुमति देने का किया था फैसला
  • सरकार ने रविवार को इन सेवाओं और गतिविधियों से जुड़ी एक नई लिस्ट जारी की

नई दिल्ली: कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown)के दौरान सरकार द्वारा घोषित छूट सोमवार से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को जब राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाई थी तो उन्होंने 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं में सशर्त छूट देने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि ये छूट सशर्त होगी, और देशवासियों को कोरोनोवायरस बीमारी को फैलने से रोकना होगा।

सरकार ने मजदूरों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो मजदूर जहां हैं वो वहीं रहें और राज्य सरकारें उनके खाने तथा रहने का इंतजाम करें। कल से जो छूटें मिल रही हैं वो कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होंगी। हम यहां आपको उन क्षेत्रों की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आज से कार्य करने की अनुमति होगी-

निजी वाहन: गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी के संबोधन के बाद जो दिशानिर्देश जारी किए उनमें निजी वाहनों को चलने की अनुमति दी, लेकिन केवल यह एक आपातकालीन स्थिति के लिए लागू होगा। चार पहिया वाहनों में केवल दो लोगों को बैठन की अनुमति होगी जिसमें एक ड्राईवर और उसकी पीछे की सीट पर एक सवारी। वहीं दोपहिया वाहनों में केवल एक शख्स ही बैठकर जा सकता है। वाहन पर जाने की अनुमति है।

ई-कॉमर्स: अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि को लोगों के घरों में सामान पहुंचाने की अनुमति दी गई है, लेकिन रविवार को जारी एक ताज़ा अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन प्लेटफार्म्स का उपयोग केवल आवश्यक सामान देने के लिए ही किया जाएगा। किराना और अन्य किराने की दुकानों की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करना होगा।

निर्माण गतिविधियाँ (कंस्ट्रक्शन): सरकार ने सोमवार से निर्माण कार्यों की भी अनुमति दी है। हालांकि, रियल एस्टेट फर्मों को एक राज्य के बाहर से मजदूरों को लाने की अनुमति नहीं होगी। कार्य के दौरान मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

घर से कौन काम करेगा: 65 या उससे अधिक उम्र के लोग, और जिनके बच्चों की उम्र पांच साल या उससे कम है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ऑफिसों को थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर लगाने के लिए भी कहा गया है।

दफ्तर: सरकार ने कार्यालयों के लिए जारी दिशानिर्देश में कहा है कि कि दफ्तर में लोगों को काम करते समय 10 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी, और चेहरे के मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने होममेड फेस मास्क को भी अनुमति दी है। जबकि आईटी कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ऑफिसों में बुलाने की अनुमति दी गई है, अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों के 33 प्रतिशत कार्यबल को अनुमति दी गई है। सरकार द्वारा घोषित अन्य उपायों के अलावा, चार से अधिक लोगों को कार्यालय लिफ्टों में अनुमति नहीं होगी, और केवल बड़े वाहनों का उपयोग कर्मचारियों को लेने और छोड़ने के दौरान किया जाएगा ताकि सुरक्षित दूरी बनाए रखी जा सके।

कृषि गतिविधियाँ: खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और बेचने की अनुमति है, लेकिन इस व्यवसाय में शामिल कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ईंट भट्टों को भी संचालित करने की अनुमति दी गई है।

टैक्सी सेवाएं: टैक्सी, ऑटोरिक्शा और टैक्सी सेवाएं 3 मई तक बंद हैं। हालांकि, अगर आपको अपनी बाइक या स्कूटर की मरम्मत करवानी है तो मैकेनिक उपलब्ध होंगे।

अन्य सेवाएं: इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर मोटर मैकेनिक, बढ़ई, कूरियर सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है और ये लोग कल से परिचालन शुरू कर सकते हैं। केबल और डीटीएच वर्करों को मरम्मत और आवश्यक आपूर्ति करने की अनुमति होगी। इसके अलावा  बैंक, एटीएम, डाकघर, पेट्रोल और सीएनजी पंप, अस्पताल, नर्सिंग होम, लैब्स, चिकित्सा उपकरण केंद्र लॉकडाउन के बाद से जिस तरह से चल रहे हैं, उसका संचालन उसी तरह जारी रहेगा।

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