Indigo Flight: दिव्यांग बच्चे को इंडिगो फ्लाइट में उड़ान भरने से रोकने पर DGCA ने जारी किया 'कारण बताओ नोटिस'

DGCA show cause to indigo: डीजीसीए ने जांच के बाद कहा है कि एक दिव्यांग बच्चे को इंडिगो विमान में नहीं बैठने देने पर इंडिगो ने नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया है।

DGCA show cause to indigo
डीजीसीए ने इस मामले की जांच करने के लिए Fact Finding Committee का गठन किया था 

नयी दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सोमवार को कहा कि रांची हवाई अड्डे पर सात मार्च को एक दिव्यांग बच्चे को विमान में बैठने की अनुमति नहीं देने के मामले में एक तथ्यान्वेषी समिति (fact finding enquiry) ने इंडिगो (Indigo Airline) के कर्मचारियों को नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करते पाया है, जिसके बाद विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

विमानन कंपनी ने नौ मई को कहा था कि बच्चे को इसलिए विमान में सवार नहीं होने दिया गया, क्योंकि वह 'स्पष्ट रूप से घबराया हुआ' था। बच्चे को रांची से हैदराबाद जा रहे विमान में सवार होने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद उसके माता-पिता ने भी विमान में नहीं बैठने का फैसला किया था।

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डीजीसीए ने इस मामले की जांच करने के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति (Fact Finding Committee) का गठन किया था। डीजीसीए ने सोमवार को एक बयान में कहा, 'समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है।'

उसने कहा, 'समिति की जांच के निष्कर्ष के अनुसार, इंडिगो के कर्मचारी यात्रियों के साथ सही तरीके से पेश नहीं आए और इस तरह उन्होंने लागू नियमों के अनुरूप काम नहीं किया।' डीजीसीए ने कहा कि इसके मद्देनजर उसके अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है, जिसमें उसे बताना होगा कि नियमों के अनुरूप काम नहीं करने पर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

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उसने कहा, 'सभी पक्षों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विमानन कंपनी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है और इसके अलावा उसे आज से यानी 26 मई, 2022 से अगले 10 दिन के भीतर लिखित अभ्यावेदन भी देना होगा। उसके अभ्यावेदन को सुनने के बाद कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।'

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