Hijab Row: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में कल फिर सुनवाई, याचिकाकर्ताओं ने कहा- हेडस्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था का अनिवार्य अभ्यास

देश
किशोर जोशी
Updated Feb 14, 2022 | 16:55 IST

Hijab Controversy: हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इससे पहले एक अहम आदेश दिया। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कही अहम बातें कही गईं।

Hijab Ban hearing in Karnataka High Court UPDATES 
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर जारी है सुनवाई, जानिए ताज 
मुख्य बातें
  • हिजाब के मुद्दे को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई
  • कोर्ट ने की मीडिया से अपील- अधिक जिम्मेदार बनें
  • याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कोर्ट के समक्ष रखीं अहम बातें

Hijab Row: कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) की पूर्ण पीठ ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कल फिर इस पर सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित, जेएम खाजी की 3 जजों की बेंच हिजाब मामले की सुनवाई कर रही है। 10 फरवरी को, कोर्ट ने मामले का फैसला होने तक कॉलेजों में कक्षाओं में निर्धारित वर्दी के साथ धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया था। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मीडिया को जिम्मेदारी के साथ काम करने की सलाह दी।

कोर्ट का मीडिया से अनुरोध

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम मीडिया से अनुरोध कर सकते हैं, मीडिया से हमारा अनुरोध है कि हम अधिक जिम्मेदार बनें। आइए हम राज्य में शांति और शांति लाने का प्रयास करें। हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए।' वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने पक्ष रखते हुए कहा कि सिर पर दुपट्टा पहनना अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि  हम यह तय करने के लिए सीडीसी पर छोड़ देते हैं कि क्या हेडस्कार्फ़ की अनुमति दी जा सकती है। कामत ने कहा  सरकार द्वारा की गई घोषणा कि हेडस्कार्फ़ पहनना अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित नहीं है, पूरी तरह से गलत है। 

कोर्ट का सवाल

मुख्य न्यायाधीश ने कामत से पूछा: क्या यह आपका मामला है कि ये लड़कियां काफी समय से हिजाब पहन रही हैं? इसका जवाब देते हुए कामत ने कहा: हाँ, एडमिशन के समय से ही वे इसे पहन रहे हैं... जब तक जी.ओ नहीं आए और एक मुद्दा बनाया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा- तो आप कहते हैं कि जब से उन्होंने एडमिशन लिया है तब से वे हिजाब पहन रहे हैं? कामत ने हां में इसका जवाब दिया।

कामत ने रखा पक्ष

इससे पहले कामत ने कहा, 'अनुच्छेद 25 को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य के पास एकमात्र सहायता सार्वजनिक व्यवस्था है। अब "सार्वजनिक व्यवस्था" राज्य की जिम्मेदारी है। क्या विधायक और अधीनस्थों की एक कॉलेज विकास समिति यह तय कर सकती है कि क्या अधिकार का यह प्रयोग अनुमेय है? जहां तक ​​इस मामले का संबंध है, हम "नैतिकता" या "स्वास्थ्य" के आधार पर चिंतित नहीं हैं। '

इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, 'कृपया सार्वजनिक आदेश के पहलू पर आएं। मैं फिर से पूछता हूं कि क्या राज्य सरकार ने सिर पर स्कार्फ़ पहनने पर कोई प्रतिबंध लगाया है? उस के बारे में बताइए।' याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि अगर मैं सड़क पर चल रहा हूं और कोई मुझे परेशान करता है, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सड़कों पर आवाजाही रोक सकता है।

कामत ने कहा कि राज्य एक बाहरी प्राधिकरण है। यह नहीं कह सकता कि सिर पर स्कार्फ पहनना अनिवार्य अभ्यास है या नहीं। इसे एक आस्तिक के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जहां छात्र बरसों से एक साथ हेडस्कार्फ पहने हुए हैं। महाविद्यालय विकास समिति का कोई वैधानिक आधार नहीं है। मैं न केवल सरकारी आदेश को चुनौती दे रहा हूं बल्कि यूनिफॉर्म के समान रंग का हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति देने के लिए एक सकारात्मक जनादेश की मांग कर रहा हूं। हेडस्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था का एक अनिवार्य अभ्यास है

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