कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन में भी बदतमीजियां, मुंबई में मणिपुरी महिला पर थूकने का मामला आया सामने

मुंबई में लॉकडाउन के बीच एक शख्स जो बाइक पर सवार था उसने एक मणिपुर की महिला पर थूक दिया और भाग गया,महिला इस घटना से बेहद सदमे में है, पुलिस आरोपी को तलाश रही है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर 

देश में कोरोना संकट जारी है इसके मद्देनजर देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है लोग इसका पालन भी कर रहे हैं वहीं चंद लोग ऐसे हैं जो ऐसे माहौल में भी लोग गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, ताजा मामला मुंबई से सामने आया है, वहां के सांताक्रूज इलाके में एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने एक मणिपुरी महिला पर उस वक्त थूक दिया जब वह सड़क पर पैदल जा रही थी।

यह घटना तब हुई जब 25 वर्षीय महिला अपने एक मित्र के साथ मिलिट्री कैंप की तरफ जा रही थी जहां जरूरी सामान वितरित किए जा रहे थे।

महिला ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि बाइकर ने अपना मास्क हटाया और थूक कर भाग गया। वकोला थाने के एक अधिकारी ने महिला की शिकायत का हवाला देते हुए कहा, 'इस तरह की हरकत से मुझे कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है। मैं बाइक का पंजीकरण नंबर नोट नहीं कर सकी।'

पुलिस आरोपी का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

दिल्ली में भी एक शख्स ने मणिपुर की महिला पर थूका था और उसे 'कोरोना' कहा था, दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 509 के तहत मामला दर्ज किया था। दरअसल, इस शख्स ने कथित तौर पर मणिपुर की एक महिला पर थूका और उसे कोरोना कहा, ये मामला नॉर्थ दिल्ली के विजय नगर इलाके का है।

हिमाचल में बढ़िया पहल-'दूसरे पर थूका तो दर्ज होगा हत्या के प्रयास का केस'
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हिदायत दी कि राज्य में अगर कोई कोरोना वायरस मरीज दूसरे पर थूकेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि ऐसे करने वालों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज होगा। पुलिस ने साथ ही चेताया कि थूकने के बाद संक्रमण फैलने के चलते किसी की मौत होगी तो उसपर धार 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

बता दें कि डॉक्टरों ने कहा है कि छींकने या खांसने से मुंह से थूक अथवा लार के साथ निकलने वाले कण संक्रमण को स्थानांतरित करते हैं, यही कारण है कि लोगों से सामाजिक दूरी बरकरार रखने को कहा जाता है।

हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'अगर कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव शख्स की दूसरे के मुंह पर थूकता है तो उसके ऊपर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया जाएगा। वहीं, ऐसा करने से किसी की मौत हो जाती है तो हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। आरोपी शख्स को मर्डर ट्रायल का सामना करना होगा।' डीजीपी ने कहा कि राज्य में एक कोरोनो वायरस मरीज द्वारा दूसरे पर थूकने का मामला सामना आया है। 

तब्लीगी जमात के लोगों ने डॉक्टर्स पर थूका था
हाल ही में तब्लीगी जमात के मुख्‍यालय से जिन लोगों को बाहर निकाला गया था, उनमें से कई को क्‍वारंटीन सेंटर्स में रखा गया है, जिन्‍होंने वहां कर्मचारियों और डॉक्‍टर्स के बदसलूकी की और उन पर थूकना भी शुरू कर दिया था।

राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली के निजामुद्दीन स्थित इसके मुख्‍यालय में हुए धार्मिक आयोजन में सैकड़ों लोगों ने हिस्‍सा लिया था, जिनमें से कई कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच जमात की इमारत से बाहर निकाले गए लोगों को एक क्‍वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उन्‍होंने डॉक्‍टर्स और अन्‍य कर्मचारियों के साथ दुर्व्‍यवहार किया और यहां तक कि उनके ऊपर थूका भी।

उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने इस बारे में बताया था कि तबलीगी जमात, निजामुद्दीन से 167 लोगों को बसों में तुगलकाबाद क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया था। ये लोग सुबह से ही अनियंत्रित थे और खाने पीने की अनुचित मांग कर रहे थे। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इतना नहीं वहां काम करने वाले लोगों और डॉक्टर्स पर थूकना भी शुरू कर दिया। वे हॉस्टल बिल्डिंग में जहां-तहां घूम रहे थे।'

 यूपी सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने पान-मसाला और गुटखा बैन करने का आदेश दिया
कोरोना से निपटने को उत्‍तर प्रदेश सरकार पूरे एक्‍शन में नजर आ रही है। लॉक डाउन के दौरान घर घर दूध, सब्‍जी और दवाइयां पहुंचाने के फैसले के बाद सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने पान-मसाला और गुटखा बैन करने का आदेश दिया है। सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने कोरोना संक्रमण रोकने और पान मसालों की दुकानों पर लोगों को जुटने ना देने के ल‍िए यह फैसला किया है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की संभावना के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में पान, मसाला, गुटखा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इतना ही नहीं मुख्‍यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक पार्कों आदि में टहलने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए हैं।

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