लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की योगी सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और घरों में रहने की अपील कर रही है। अब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत राज्य में मास्क पहनने की अनिवार्यता कर दी गई है और मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के द्वितीय संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
दंडनीय अपराध
मास्क पहनने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में जो अधिसूचना जारी हुई है उसके मुताबिक बिना चेहरे को ढके कोई शख्स सार्वजनिक स्थल पर निकलता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। बिना मास्क पहने हुए शख्स पर पहली बार 100, दूसरी बार भी 100 तीसरी बार या उसके बाद बार-बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस बात की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को दी।
दुपहिया वाहनों में पीछे बैठने की नहीं अनुमति
सरकार ने इसके अलावा दुपहिया वाहनों के लिए भी नियमों में बदलाव किए है जिसके मुताबिक, 'दुपहिया वाहन की पिछली सीट पर यात्रा करने पर पहली बार के लिए 250 रुपये का जुर्माना है और दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो फिर 500 तथा तीसरी बार के लिए हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा यदि तीसरी बार के पश्चात् भी नियम का उल्लंघन हुआ तो फिर लाईसेंस निरस्त या सस्पेंड किया जाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमित लेकर आवश्यक परिस्थितियों में दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उद दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति के पास हेलमेट, पूरा चेहरा ढका हो।'
आपको बता दें कि यूपी में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में अभी तक कोरोना के 4258 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें से 2441 लोग ठीक हो चुके हैं और 104 की मौत हो चुकी है। वहीं देश में कोविड-19 के कारण बीते 24 घंटे में और 120 लोगों की मौत के साथ मृतक संख्या बढ़कर 2,872 हो गई। इसी अवधि में संक्रमण के 4,987 नए मामले सामने आए जिसके साथ रविवार को कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गए।
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