Coronavirus को हराना है: पढ़ें कहां कहां है लॉकडाउन, क्या- क्या रहेगा बंद और क्या खुला रहेगा?

देश
किशोर जोशी
Updated Mar 23, 2020 | 07:12 IST

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सहित राजस्थान, पंजाब, बिहार उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है।

Lockdown in Delhi, Punjab, Rajasthan, Bihar you all need to know What is allowed, what isn’t
23 मार्च को सुबह 8 बजे से 31 मार्च को आधी रात 12 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा 
मुख्य बातें
  • कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान किया
  • 23 मार्च को सुबह 8 बजे से 31 मार्च को आधी रात 12 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा
  • लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या बंद रहेगा, और क्या खुला यह जानना आपके लिए है बेहद जरूरी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सहित कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है जो 23 मार्च को सुबह 8 बजे से 31 मार्च को आधी रात 12 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इन राज्यों में राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड सहित कई और भी राज्य शामिल हैं। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या बंद रहेगा और क्या-क्य़ा खुला? यहां हम आपको इन्हीं सबकी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं।

आमतौर पर किसी खतरे से किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। कोरोना से बचने के लिए यूरोप के कई देश ऐसा प्रयोग कर चुके हैं जो सफल भी रहा है। भारत में भी यह लॉकड़ाउन कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आने वाले लोगों को स्व-घोषणा पर अनुमति दी जाएगी। पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना निषेधात्मक होगा जो दंडनीय माना जाएगा। इसके अलावा और भी कई नियम हैं तो आईए उन्ही के बारे में जानते हैं।

लॉकडाउन के दौरान क्या बंद रहेगा

  1. दिल्ली में निजी बसों, टैक्सियों, ऑटोरिक्शा, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल डीटीसी की 25 फीसदी बसें ही सड़क पर होंगीं।
  2. सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने, कार्यालय, गोदाम, साप्ताहिक बाजार आदि बंद रहेंगे।
  3. हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ सटी दिल्ली की सीमा को सील कर दिया जाएगा।
  4. अंतरराज्यीय बसों / ट्रेनों / मेट्रो (DMRC) की सेवाओ को निलंबित किया जाएगा।
  5. किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि को निलंबित कर दिया जाएगा।
  6. किसी भी संप्रदाय के सभी धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया जाएगा।
  7. लोगों को घर पर रहना आवश्यक होगा और बुनियादी सेवाओं के लिए बाहर आने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
  8. सभी अंतरराज्यीय ट्रेन सेवाओं और बस सेवाओं पर रोक

लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा?

  1. आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं जैसे मछली और मांस की दुकानें, फार्मेसी दुकान, पेट्रोल पंप, खाद्य वितरण स्टोर, डेली नीड्स शॉप, अग्निशमन विभाग, मीडिया फर्म, जल और बिजली विभाग हमेशा की तरह कार्य करेंगे।
  2.  निजी वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन राज्य सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे केवल आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं के लिए उनका उपयोग करें।
  3. दूध, सब्जी, किराना और दवाओं की दुकान लॉकडाउन के दायरे से बाहर हैं लेकिन इन दुकानों पर बेवजह भीड़  के जमा होने पर प्रतिबंध है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर