महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, यहां जानें अगले 15 दिन क्या-क्या खुला रहेगा और किस-किस पर रहेगी रोक

देश
लव रघुवंशी
Updated Apr 13, 2021 | 22:22 IST

Maharashtra Guidelines: महाराष्ट्र में 14 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। यहां जानें इस दौरान क्या-क्या खुलेगा और क्या-क्या बंद रहेगा:

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मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पाबंदियां 
मुख्य बातें
  • महाराष्ट्र में 60000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं
  • कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है: उद्धव ठाकरे
  • कोरोना से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव काफी बढ़ गया है: मुख्यमंत्री

Maharashtra Corona Guidelines: महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं, उसने काफी विकट स्थिति पैदा कर दी है। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं और मौतें भी यहां ज्यादा हो रही हैं। इसी के चलते राज्य सरकार ने कई प्रतिबंध लगाने शुरू किए, जैसे- नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक कई सख्त पाबंदियां लगा दी है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे लॉकडाउन नहीं कहा, लेकिन ये पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही हैं।

यहां जानें महाराष्ट्र में क्या-क्या खुलेगा और किस-किस पर पाबंदी रहेगी:

क्या-क्या खुलेगा

  • मेडिकल की दुकानें
  • ग्रोसरी शॉप्स
  • बैंक
  • पेट्रोल पंप
  • ई-कॉमर्स
  • एटीए
  • मसब्जी की दुकानें
  • डाक सेवाएं
  • आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी

इनको है अनुमित

  • रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जा सकेगा, सुबह 7 बजे से हो सकेगी होम डिलीवरी
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं रहेगा (सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यात्रा कर सकेंगे)
  • जरूरी काम होने पर ही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे
  • समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की होम डिलीवरी
  • मीडियाकर्मियों पर रोक नहीं
  • जरूरी सेवाओं से जुड़े ही दफ्तर खुले रह सकेंगे

ये सेवाएं रहेंगी बंद

  • सिनेमा हॉल
  • ऑडिटोरियम
  • वॉटर पार्क
  • क्लब, जिम, 
  • स्विमिंग पूल
  • फिल्म शूटिंग
  • शॉपिंग मॉल
  • बीच, गार्डन
  • धार्मिक स्थल
  • बार्बर शॉप
  • स्कूल, कॉलेज
  • स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स
  • किसी भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यों की अनुमति नहीं 

मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि 14 अप्रैल रात 8 बजे से पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति और बिस्तरों की कमी है और रेमडेसिविर की मांग बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र को वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल कर राज्य में कोरोना वायरस के रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद करनी चाहिए। 

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