VIDEO: लॉकडाउन के बीच वीडियो कॉलिंग से हुआ निकाह, एक कॉल से पूरी हुई सारी रस्में

देश
किशोर जोशी
Updated Apr 04, 2020 | 08:20 IST

आपने अक्सर फोन पर तलाक के बारे में सुना होगा लेकिन यहां मामला बिल्कुल उलट है। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वीडियो कॉल के जरिए एक शादी हुई है।

Maharashtra Nikah of a couple was performed through video call in Aurangabad
लॉकडाउन के बीच वीडियो कॉलिंग से हुआ निकाह, एक कॉल से पूरी हुई सारी रस्में 
मुख्य बातें
  • महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मुस्लिम लड़का-लड़की का वीडियो कॉल के जरिए हुआ निकाह
  • लॉकडाउन के बीच हुए इस निकाह की सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ
  • इस शादी में दोनों तरफ से केवल परिवार के लोग ही हुए शामिल

औरंगाबाद: पूरे दिन में लॉकडाउन है जिस वजह से लोगों को कई दिक्कतें भी हो रही है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो न केवल लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे है बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आया है जहां वीडियो कॉल के जरिए एक मुस्लिम लड़के-लड़की का निकाह हुआ है। इस निकाह में केवल परिवार के लोग ही शामिल थे। सोशल मीडिया में इसका वीडियो वारल हो रहा है और इस शादी की जमकर तारीफ हो रही है।

बिहार में भी फोन पर हुआ निकाह
इसी तरह का एक मामला कुछ दिन पहले बिहार से आय़ा था। जहां लॉकडाउन के बीच एक शादी अटक गई थी जिसके बाद परिवार ने घर के अंदर से ही निकाह करने का फैसला किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह किया था। इसमें लड़के औऱ लड़की के परिजनों ने टीवी पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दूसरे को देखा और फिर निकाह संपन्न हुआ। वीडियो में निकाह के बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हरियाणा और झारखंड में भी इसी तरह संपन्न हुए थे निकाह

इस तरह के दृश्य देश के कई और हिस्सों में भी देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले हरियाणा में भी इसी तरह का मामला सामने आया था जहां लॉकडाउन की वजह से एक शख्स अपनी बारात ले जाने के सपने को पूरा नहीं कर सका था लेकिन बाद में उसके परिजनों ने इसका हल निकाल लिया। शख्स के परिजनों ने वीडियो कॉल के जरिए निकाह संपन्न करवाया था। इसके अलावा झारखंड में भी एक निकाह इसी तरह वीडियो कॉल के जरिए संपन्न हुआ था।

लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर सख्त हैं नियम

आपको बता दें कि देशभर में  24 मार्च  से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर सख्त नियम बनाए गए हैं जिनके तहत‘इन पाबंदी वाले उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 51 से 60 तक के तहत प्रावधानों के तहत और आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।’

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