मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों से आग्रह किया है कि वे हिंदू लड़कियों के पीछे ना पड़ें क्योंकि इससे उन्हें सरकार द्वारा 'प्रताड़ित' किया जा सकता है। हसन ने कहा कि नया लव जिहाद कानून सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और इसका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों की तर्ज पर समाज का ध्रुवीकरण करना है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया कैबिनेट बैठक में अध्यादेश पास किया गया था, लव जिहाद अध्यादेश पर प्रदेश सरकार ने कहा-100 से अधिक मामले हमने देखे और इसलिए आज इस अध्यादेश को लाए इस मामले में 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा होगी।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि कानून में लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके।
'लव जिहाद' पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई और अध्यादेश पारित हुआ जिसे विधि विरुद्ध धर्ममंथन 2020 का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने नवंबर 2019 में प्रस्तावित कानून के लिए एक मसौदा प्रस्तुत किया। यह पिछले साल के दौरान गृह और कानून मंत्रालय के विचाराधीन था। बीजेपी सरकार ने पिछले सप्ताह नए कानून के मसौदे पर अपनी सहमति दे दी थी। बिल को धर्मांतरण-विरोधी कानून माना जाता है और यह लोगों को इच्छा या धमकी देकर लोगों को अन्य धर्मों में परिवर्तित करने से रोक देगा।
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